इच्छा-स्वातंत्र्यवाद (Libertarianism)

धर्म और अभिजन संस्कृति—15

 
सम्मानजनक जीवन जीने का एकमात्र रास्ता है, किसी को हानि मत पहुंचाओ, प्रत्येक व्यक्ति को वह सब दो, जो उसकी अपनी कमाई है.1
                                                                         अल्पीनियस(170—235 ईस्वी).

मनुष्य स्वतंत्र प्रकृति की स्वतंत्र संतान है. परतंत्र रहना उसका स्वभाव नहीं है. सामाजिकता की भावना उसमें विवेक और सुरक्षा की चाहत के साथ फूटी है. इस बोध से फूटी है कि अपनी शारीरिक और बौद्धिक सीमाओं के बीच वह अपने लिए सभी सुखों का प्रबंध करने में अक्षम है. यह अपूर्णताबोध केवल मनुष्य की समस्या नहीं है. प्रकृति में हर कोई किसी न किसी प्रकार के अपूर्णताबोध द्वारा ग्रस्त है. उसी के प्रभाव में विराट, विलक्षण और तबीयत से स्वतंत्र प्रकृति स्वयं अनेक मर्यादाओं से आबद्ध होती है. जैसे सूरज समयानुसार उदय-अस्त होता है. ऋतुएं तय समय के अनुरूप बदलती हैं. वनस्पतियां निर्धारित समय पर फलती-फूलती हैं. ऐसे ही मनुष्य की मर्यादाएं भी निर्धारित हैं. समाज मर्यादाओं का सांस्थानिक रूप है; सभ्यता और संस्कृति उनकी तारतम्यता की विकास यात्रा. इस विकासयात्रा की उपलब्धियों में मनुष्य की जरूरतों का बहुत बड़ा योगदान है. मनुष्य की आवश्यकताएं केवल जैविक नहीं हैं. बौद्धिक प्राणी होने के नाते वह आवश्यकताओं का सृजन भी करता है. यह विशेषता उसको अन्य प्राणियों से अलग करती है. यही मनुष्य तथा शेष प्राणियों में अंतर का आधार है. दूसरे प्राणी प्रायः उतना अर्जित करते हैं, जितना उनके तात्कालिक भोग के लिए जरूरी हो. अपने स्वाद और रुचि के अनुसार वे व्यंजन तैयार नहीं करते. भविष्य की ओर से वे लगभग निश्चिंत होते हैं. मनुष्य के साथ ऐसा नहीं है. उसे प्रकृति की ओर से स्मृति का उपहार मिला हुआ है. उसकी मदद से वह अनुभवों को सहेज सकता है. प्राणिजगत में सबसे तेज-तर्रार मस्तिष्क का वह स्वामी है. अनुभवों का विश्लेषण, संश्लेषण आदि कर, वह उनसे सीख ले सकता है. यह गुण उसको श्रेष्ठ उत्पादक बनाता है. एक उत्पादक के रूप में वह अपनी तात्कालिक आवश्यकता से अधिक अर्जित करने में सक्षम होता है. मनुष्य की यह विशेषता उसकी सुदीर्घ सांस्कृतिक यात्रा का आधार रही है. एक प्रश्न और भी है जिसे हम उपर्युक्त विशेषता की निष्पत्ति कह सकते हैं. प्रश्न कुछ यों है कि मनुष्य यदि श्रेष्ठ उत्पादक है तो उसके अतिरिक्त श्रम-कौशल का लाभ किसे प्राप्त होना चाहिए? मनुष्य को, जिसने अपनी सूझबूझ और कठिन परिश्रम से उत्पादन को संभव बनाया है? अथवा उस समाज को जिसका वह सदस्य है, जिसमें रहकर वह ज्ञानानुभव ग्रहण करता है. अपनी निरंतरता में जो मनुष्य के शिक्षण-प्रशिक्षण एवं मानवीकरण में सहायक होता है, जिससे परे मनुष्य की अपनी महत्ता शून्य है. जो उसकी अस्मिता, उसके आत्मगौरव का परिचायक है तथा जिसके आधार पर वह प्राणिजगत से अलग और विशिष्ट होने का दावा करता है. लाभ यदि मनुष्य को मिलना चाहिए तो किस अनुपात में?

यह प्रश्न आज का नहीं है. सभ्यताकरण के आरंभ से ही उत्पादन पर अधिकार तथा उसके न्यायपूर्ण वितरण को लेकर एक चुनौती इंसान के सामने हमेशा रही है. विद्वानों के बीच इसे लेकर मतभेद हैं. एक वर्ग का मानना है कि मनुष्य के श्रम-लाभ पर सबसे पहला अधिकार श्रम-कर्ता का ही होता है. तदनुसार मनुष्य अपने श्रम एवं बुद्धिबल द्वारा जो भी अर्जित करता है, उसका लाभ उसको मिलना ही चाहिए. यह तर्क अपने आप में महत्त्वपूर्ण हैं. लेकिन मनुष्यता की विविधता वैचारिक स्वातंत्र्य में भी है. विद्वानों के दूसरे वर्ग का मानना है कि संसार अनुभवों का विशाल महासागर है. इस महासागर में पीढ़ी-दर-पीढ़ी नया जल अंतरित होता रहता है. नई पीढ़ी अपने अनुभवों का सफर वहां से आरंभ करती है, जहां उसकी पिछली पीढ़ी ने छोड़ा था. इस आधार पर प्रत्येक पीढ़ी पुरानी पीढ़ी की कर्जमंद होती है, वह जिस अनुभव और ज्ञान-संपदा के बल पर आगे बढ़ती है, वह पिछली पीढ़ियों की ओर से सभ्यता, संस्कृति एवं संचित ज्ञान-संपदा के रूप में प्राप्त होता है. इन्हें सहेजने वाली व्यवस्था का नाम ही समाज है. वह परंपरा एवं सांस्कृतिक प्रवाह के बीच वर्तमान की यात्रा और भविष्य का सपना है. उसका दायित्व मनुष्य को संरक्षण प्रदान करना तथा विकास हेतु अनुकूल वातावरण का सृजन करना है. साथ में उसे भावनात्मक रूप से समृद्ध करते रहना है, ताकि वह योग्य नागरिक बनकर समाज-विकास में अपना अधिकतम योगदान दे सके. अगर समाज यह सब न करे? अगर वह अपनी जिम्मेदारी से पीछे हट जाए तब? हालांकि समाज के लिए ऐसा करना आसान नहीं होगा, क्योंकि मनुष्य उसकी रचना का आधारस्रोत है. उसकी उपेक्षा करना खुद को संकट में डालना होगा. यदि ऐसा हो जाए तो समाज अस्तित्वहीन हो जाएगा. बिना समाज के मनुष्य और पशु के बीच किसी प्रकार का अंतर ही न रहेगा. इसलिए मनुष्य का कर्तव्य है कि वह समाज, जिसने उसकी कदम-कदम पर सहायता की है—के विकास में अपना भरपूर योगदान दे. इस वर्ग का मानना है कि समस्त संसाधन समाज की सांझी धरोहर हैं. उनके उपयोग अथवा परिशोधन द्वारा मनुष्य जो अर्जित करता है, उसपर संपूर्ण समाज का अधिकार होता है. सभ्यता के आरंभिक वर्षों से लेकर आजतक सामाजिक न्याय के नाम पर जितने भी विचार जन्मे हैं, सभी संसाधनों और अवसरों के न्यायिक वितरण की मांग करते आए हैं. उनमें दृश्यमान अंतर का आधार संसाधनों के वितरण तथा व्यक्ति-स्वातंत्र्य को लेकर उनके स्वतंत्र दृष्टिकोण हैं.

अपनी सीमाओं में मनुष्य समाज से सामंजस्य बनाए रखने का यथासंभव प्रयत्न करता है. स्वतंत्र सामाजिक इकाई के रूप में वह प्रायः यही चाहता है कि अपने योगदान के रूप में कुछ न कुछ आने वाली पीढ़ियों के लिए भी छोड़ता चले. कुछ ऐसा करे जो समाज के अधिकतम वर्गों के लिए लाभकारी हो. कह सकते हैं कि मनुष्य समाज से यदि कुछ ग्रहण करता है, तो कदाचित परिष्कृत-परिवर्धित रूप में कुछ न कुछ लौटा भी देता है. इसे माटी का कर्ज उतारना कह सकते हैं. सामाजिकता के निर्वाह के लिए यह जरूरी भी है. मगर इस दायित्व का इकतरफा निबाह सरासर असंभव है. यह ठीक है कि मनुष्य के दायित्व बड़े हैं. उनसे वह भाग नहीं सकता. उनका अनुपालन करना मनुष्यता का लक्षण है. लेकिन इससे समाज की जिम्मेदारियां कम होने के बजाय और भी बढ़ जाती हैं. समाजीकरण की प्रक्रिया में मनुष्य को अपनी आजादी का एक अंश कुर्बान करना पड़ता है. यह अंश समाज एवं शासन को शक्तिशाली बनाने में मदद करता है. इस तरह राज्य की कुल शक्ति उनके नागरिकों का विशिष्ट प्रदेय होती हैं. इसकी सफलता हेतु व्यक्ति को समाज के साथ हितों का अनुकूलन भी करना पड़ता है. दूसरे शब्दों में समाज से जुड़ना भले ही मनुष्य की अपनी आवश्यकता हो, सर्वथा निःशुल्क नहीं होता. अपनी स्वतंत्रता के एक हिस्से के रूप में मनुष्य के उसकी कीमत चुकानी पड़ती है. यह कार्य वह समाज की मर्यादा, उसमें सुख और शांति की स्थापना के लिए करता है. इसलिए समाज का कर्तव्य है कि व्यक्ति-हितों का ध्यान रखे. ऐसी व्यवस्था बनाए ताकि संबंधित इकाइयां उससे जुड़ा होने पर गर्व का अनुभव करें. बड़ी, संगठित इकाई होने के नाते समाज के दायित्व भी बड़े हैं. उसका सर्वप्रथम दायित्व है कि वह अपनी सदस्य इकाइयों के सुख का ख्याल रखे. उन्हें कभी अन्याय की प्रतीति न होने दे. उदारतापूर्वक उनकी स्वतंत्रता के अधिकार को बनाए रखे. ध्यान रखे कि शांति और व्यवस्था हेतु लोकहित में कानून आवश्यक हैं, किंतु मनुष्यता किसी भी प्रकार के कानून से ऊपर है. कानूनों का अतिस्त्व मनुष्य से है. मनुष्य उनपर निर्भर नहीं है. मानवीय अस्मिता एवं स्वतंत्रता के आगे हर कानून बौना है. अल्पीनियस की यह नेक सलाह महत्त्वपूर्ण है कि परिस्थितियां चाहे जो भी हों, मनुष्य की ‘स्वतंत्रता को कानून से आबद्ध नहीं होना चाहिए.’2 कानून का ध्येय होना चाहिए, अधिकतम लोगों का अधिकतम सुख और स्वतंत्रता को सुनिश्चित करना. ऐसे वातावरण का निर्माण करना, जिसमें मनुष्य अधिकतम स्वतंत्रता के साथ अधिकतम सुखोपभोग कर सके. यह तभी संभव है जब समाज अपनी प्रत्येक इकाई की इच्छाओं का सम्मान करे. व्यक्ति को अपना मंतव्य खुलकर प्रकट करने की आजादी हो.

उत्तरोत्तर बढ़ती सामाजिक जटिलताओं के बीच जहां आधुनिकीकरण और सभ्यताकरण के नाम पर निरंतर नई संस्थाओं का गठन होता रहता हो, वहां मानवीय स्वतंत्रता का संरक्षण असंभव भले न हो, मगर चुनौती-भरा कार्य है. इसलिए भी कि सभ्यताकरण के नाम पर नई संस्थाओं और विधानों का गठन जितनी जल्दबाजी के साथ होता है, वैसी जल्दबाजी लोगों को उससे परचाने, नई व्यवस्था से उसका अनुकूलन करने हेतु नहीं की जाती. जन और अभिजन में विभाजित समाजों में उसके लिए कोई कोशिश भी नहीं होती. मानवीकरण की कोशिशों को पूरी तरह परिस्थिति के भरोसे छोड़ दिया जाता है. परिणामस्वरूप यथार्थ एवं आदर्श; यानी ‘जो है’ और ‘जो होना चाहिए’—का अंतराल निरंतर बढ़ता ही जाता है. लोक-स्वातंत्र्य एवं मानवाधिकारिता के पक्ष में बढ़ती मांगों के दबाव में शासन और शीर्षस्थ अभिजन मिलकर निगरानी संस्थाएं तो खड़ी कर देते हैं, किंतु उनके शिखर पर उन्हीं वर्चस्वकारी शक्तियों का कब्जा होता है, जो जनसाधारण के दमन और दुर्दशा के लिए जिम्मेदार रही हैं; तथा जिनसे मुक्ति की कामना उन संस्थाओं के गठन का मूल उद्देश्य होता है. जिसकी मनमानी के चलते व्यवस्था का अभिजात संस्कृति की ओर झुकाव वर्ष-दर-वर्ष बढ़ता ही जाता है, जिससे आमजन के लिए न्याय निरंतर दुर्लभ और दुरूह होने लगता है. समस्या है कि न तो यह प्रवृत्ति नई है, न संस्थाएं आज पैदा हुई हैं. इतिहास साक्षी है कि समाजीकरण के आरंभ से ही व्यवस्था का चरित्र मूलतः लोक-विरोधी रहा है. उससे पहले परिवार ही समाज था. उसका मुखिया मर्यादाएं निर्धारित कर लेता था. जनसंख्या कम थी, जरूरतें सीमित. ऊपर से पूर्णतः प्रकृति-आधारित जीवन की अनिश्चितता. इसके बावजूद परिवार या कबीलाई गुट में बंटे मनुष्य आपसी संबंधों का युक्ति-युक्त ढंग से निर्वाह कर लेते थे.

जरूरतों को मिल-बांटकर पूरा करने की प्रवृत्ति समाजीकरण की आरंभिक प्रेरणा थी. कालांतर में जनसंख्या बढ़ी. जरूरतें विस्तार लेती गईं. व्यक्ति एक स्थान पर टिककर रहने लगा. तब समस्या के निदान के लिए व्यक्ति की आध्यात्मिक जिज्ञासा, सामाजिक आचारसंहिता तथा सामान्य नैतिकता के योग से धर्म का गठन किया गया, जो एक सर्वथा कल्पित, कथितरूप से सर्वाधिक शक्तिशाली और सर्वेसर्वा परमात्मा की मनमानी के इर्द-गिर्द घूमता है. प्रकृति से डरे, अशीक्षित जनसमाज में धर्म को पूरी जगह मिली. बाद में तो उसे बलात् थोपा जाने लगा था. राजसत्ता और धर्मसत्ता के संयुक्त प्रयासों के परिणामस्वरूप राजा को धरती पर ईश्वर का प्रतिनिधि मान लिया गया. अपनी मूल प्रवृत्ति में धर्म ठेठ सामंतवादी था. अपनी विशिष्ट संरचना के कारण ही वह शिखर की ओर देखता था. शिखरस्थ अभिजन उसमें लाभ की अवस्था में थे. धर्म की वर्चस्ववादी, केंद्रोन्मुखी, परंपरानुयायी प्रवृत्ति ने ही सामाजिक स्तरीकरण और ऊंच-नीच की भावना को स्थायित्व देने का काम किया था. लोग धीरे-धीरे उसी में मग्न होते गए. इस बीच समाज और मनुष्य की जरूरतों का दायरा और भी फैलता गया. पंद्रहवीं शताब्दी के वैज्ञानिक प्रबोधन तक यह सिलसिला अबाध चलता रहा. उसके बाद धार्मिक संस्थाओं के औचित्य पर जोर-शोर से सवाल उठाए जाने लगे थे. नए ज्ञान की रोशनी में धर्म के लिए यह संभव न रहा कि वह समाज को पूरी तरह अनुशासित रख सके. उस जरूरत ने आर्थिक साम्राज्यवाद के विचार को जन्म दिया. बहरहाल सभ्यता की यात्रा में मनुष्य निरंतर नई-नवेली संस्थाएं गढ़ता गया. उनसे संतुलन बनाए की चाहत में मनुष्य को हर बार नई अनुशासन प्रणाली को अपनाना पड़ा. हर बार उसे अपनी स्वतंत्रता के एक हिस्से की बलि देनी पड़ी. यह जानते हुए भी कि ‘प्रत्येक व्यक्ति को उसके अधिकार दिलाने की दृढ़ और स्थायी इच्छा ही न्याय है.’3 समाज अपनी सभी इकाइयों को एकसमान न्याय उपलब्ध कराने, उसकी स्वतंत्रता के अधिकतम स्तर को अक्षुण्ण रखने के अपने मूलभूत ध्येय से निरंतर दूर होता गया.

सामान्य परिस्थितियों में मनुष्य दो प्रकार की स्वतंत्रता की परिकल्पना करता है. पहली राजनीतिक स्वतंत्रता, यानी सामाजिक मर्यादाओं के भीतर स्वतंत्र नागरिक जीवन जीने की स्वतंत्रता. स्वतंत्र, सामाजिक जीवन के लिए अर्थ भी महत्त्वपूर्ण होता है, अतएव आर्थिक स्वतंत्रता का भाव भी इसी में सन्निहित है. तदनुसार दूसरी स्वतंत्रता है, अवसरों की समानता के बीच विधिपूर्ण ढंग से संपत्ति उपार्जन करने तथा उसका बगैर किसी प्रतिबंध के इच्छानुसार भोग करने की स्वतंत्रता. अपने नागरिकों के लिए दोनों स्वतंत्रताओं को सुनिश्चित करना किसी भी कल्याण राज्य का प्रथम-संकल्प होना चाहिए. न्याय के इस रूप की व्याख्या को इच्छा-स्वातंत्र्यवाद या ‘लिबरटेरियनिज्म’ कहा जाता है. इस न्यायवादी विचारधारा के अनुसार सभी मनुष्य एकसमान है. अतएव राज्य का कर्तव्य है कि वह व्यक्तिमात्र की स्वतंत्रता को बनाए रखे. यहां स्वतंत्रता का अर्थ उसके सामान्य अर्थों से कहीं व्यापक है. उसमें अभिव्यक्ति स्वातंत्र्य, अवसरों की समानता के साथ संपत्ति अधिकार भी सम्मिलित हैं. इच्छा-स्वातंत्र्यवादी विचारकों के अनुसार आर्थिक स्वतंत्रता एवं उपयुक्त संपत्ति प्राधिकार के बगैर राजनीतिक स्वतंत्रता अर्थहीन है. इसलिए प्रत्येक व्यक्ति को अपनी क्षमता के अनुसार संपत्ति अर्जित करने तथा उसका इच्छानुसार भोग करने का अधिकार मिलना ही चाहिए. जान हास्पर्स के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति अपने जीवन का स्वामी है. किसी भी व्यक्ति को किसी दूसरे के जीवन का स्वामित्व हासिल नहीं है. इसलिए एक व्यक्ति का दूसरे के जीवन में अवांछित हस्तक्षेप सर्वथा अनुचित है. इच्छा-स्वातंत्र्यवाद आधुनिक मानवतावादी दर्शन है. पुरानी विचारधाराओं से हटकर. ‘प्राचीन एवं आधुनिक राजनीतिक सिद्धांत परंपरागत रूप से इस बात पर ध्यान देते थे कि कौन स्वामी होगा और कौन दास और कौन दास….’4 इच्छा-स्वातंत्र्यवादियों के अनुसार, ‘न तो कोई किसी का स्वामी है, न ही कोई किसी का दास. जिस प्रकार अपने बारे में एकमात्र मुझे यह तय करने का अधिकार है कि मेरा जीवन किस प्रकार का हो, उसी प्रकार तुम्हें अपने जीवन के बारे में निर्णय लेने का पूरा-पूरा अधिकार है. मैं चाहे जितना शक्तिशाली होऊं, या फिर सत्ता मेरी मुट्ठी में हो, इसके बावजूद तुम्हें दास बनाकर तुम्हारा स्वामी बन बैठने का कतई अधिकार नहीं है, इसी तरह तुम्हें भी यह अधिकार नहीं है कि मुझे गुलाम बनाकर मेरे हाकिम बन जाओ. दासता बलात् ताबेदारी है.’5 अतएव प्रत्येक व्यक्ति को यह अधिकार है कि वह अपने पसंदीदा कार्यक्षेत्र को चुने और इच्छानुसार काम भी करे. बशर्ते उसके कार्य से किसी अन्य व्यक्ति की स्वतंत्रता प्रभावित न होती हो.

इच्छा-स्वातंत्र्यवाद का जन्म बीसवीं शताब्दी के उस दौर में हुआ, जब पूंजीवाद समाजार्थिक एवं राजनीतिक सत्ताओं पर अपना प्रभुत्व जमा चुका था. साम्राज्यवाद अपने पराभव के दौर में था, वैज्ञानिक प्रबोधन के बीच पुरानी विचारधाराओं के आगे प्रश्न-चिह्न लग चुका था. नई प्रौद्योगिकी के आगमन से परंपरागत उत्पादन प्रविधियों पर संकट मंडराने लगा था. बड़ी पूंजीपति कंपनियां लोगों के दिलो-दिमाग पर कब्जा कर, उसको अनुगामी उपभोक्ता में ढाल देना चाहती थीं. राजनीतिक अस्थिरता एवं अदूरदर्शिता के बीच महत्त्वपूर्ण निर्णयों पर पूंजीपति घरानों का असर साफ नजर आने लगा था. उनकी ओर से निहित स्वार्थ हेतु उपभोक्ताकरण का अभियान जोर-शोर से चलाया जा रहा था. तेजी से उभरता मीडिया उनका सबसे बड़ा मददगार बना हुआ था. ऐसे प्रलोभनकारी परिवेश में मनुष्य की भौतिक इच्छाओं का फैलाव अवश्यंभावी था. यही पूंजीवादी शक्तियां भी चाहती थीं कि मनुष्य परंपरागत विधानों, विशेषकर उन व्यवस्थाओं के जो उसे संयम और त्याग का पाठ पढ़ाती हैं, सांसारिक सुखामोदों को निस्सार समझती हैं—के नियंत्रण से मुक्त हो. उससे पहले धर्म और सामंती संस्कारों के रूप में अनेक बेड़ियां मनुष्य अनेक को जकड़े हुए थी. विचारकों का बड़ा वर्ग उनसे बाहर लाने को कटिबद्ध था. फलस्वरूप बीसवीं शताब्दी तक मानवीय स्वतंत्रता और समानता के पक्ष में माहौल पूरी तरह बन चुका था. नए विचारों के आलोक में विश्व-भर में लोकतांत्रिक संस्थाएं मजबूत हुईं. उनका संघर्ष किसी भी प्रकार के वर्चस्ववाद के विरुद्ध था. इस बीच अपनी अनुकूलनवादी प्रवृत्ति के कारण पूंजीवादी ताकतें भी लोकतांत्रिक परिवेश का लाभ उठाने में कामयाब हुईं. शती के मध्याह्न तक पूंजीवाद दुनिया के आधे से अधिक देशों को अपने प्रभाव में ले चुका था. दूसरे विश्वयुद्ध में हुई भीषण जनहानि और पश्चातापग्रस्त राजनीति ने उसे अपने पांव फैलाने का कुछ और मौका दिया. फलस्वरूप मानवाधिकार समर्थक ऐसे अनेक बुद्धिजीवी प्रकाश में आए, जो पूंजीवाद की चमक-दमक से प्रभावित थे और उसी में मानवीय समस्याओं का हल खोजते थे. इच्छा-स्वातंत्र्यवाद जैसी मुखर विचारधाराओं का उभार उसी दौर की घटना है.

‘इच्छा-स्वातंत्र्यवाद’ का अभिप्राय केवल रुचियों की स्वतंत्रता पर विचार करना नहीं है. अपने समर्थकों की निगाह में यह सामाजिक न्याय की उदात्त भावना पर केंद्रित व्यक्तिमात्र की स्वतंत्रता सुनिश्चित करने का विधान है. आदमी स्वतंत्र होगा, तभी वह स्वयं को अभिव्यक्त करने का साहस जुटा पाएगा, तभी वह अधिकतम इच्छाओं को अभिव्यक्त कर, उनकी पूर्ति के लिए आखिर तक, समर्पित भाव से काम करने में सक्षम होगा. इच्छा-स्वातंत्र्यवाद नागरिकों को वैचारिक आजादी देता है. उनका विवेकीकरण कर, स्वतंत्रता से प्रेम करना सिखाता है. उसमें मनुष्य को विश्वास होता है कि समाज में उसकी इच्छा के विरुद्ध यदि कुछ भी अप्रिय होगा, तो पूरा समाज मददगार की भूमिका में उसके साथ खड़ा नजर आएगा. स्वेच्छानुसार तय की गई मर्यादाओं के बावजूद वह इतना स्वाधीन और मुक्त होगा कि बगैर किसी बाहरी प्रतिबंधों के अपने लक्ष्य का निर्धारण कर सके. इच्छा-स्वातंत्र्यवादी विचारकों का मानना है कि उस व्यवस्था में प्रत्येक व्यक्ति हर वह वस्तु प्राप्त करने में सक्षम होगा, जिसको वह अपने लिए जरूरी मानता है. उसे अपने भविष्य को ऐच्छिक दिशा देने की भरपूर स्वतंत्रता होगी. राज्य का एकमात्र उद्देश्य अपने नागरिकों के हितों की सुरक्षा करना है. यह कार्य मनुष्य की अधिकतम स्वतंत्रता को सुरक्षित रखने की भावना के साथ किया जाना चाहिए. इच्छा-स्वातंत्र्यवादियों के अनुसार प्रत्येक नागरिक के सामान्य अधिकार होते हैं. वही कल्याणराज्य की परिकल्पना को साकार करने में सक्षम है. उनके अनुसार मानवाधिकार केवल मनुष्य को उसके नागरिक अधिकारों से ही नहीं परचाते. उनकी उपस्थिति दूसरे व्यक्तियों को भी उतने ही अधिकार देती है जितने मनुष्य को स्वतंत्र और सम्मानजनक जीवन जीने के लिए आवश्यक हों. उन्हें ‘कुदरती राज्य’ की स्वच्छदतावादी अवधारणा प्रिय है. उसे वे राज्य के न्यूनतम नियंत्रण के बीच आधुनिक राष्ट्र-राज्यवादी चेतनाओं के बीच भी जिलाए रखना चाहते हैं. प्रकारांतर में वे स्वच्छंद आचरण यानी स्वतंत्रता को स्वच्छंदता मान लेने से भी रोकते हैं. मगर स्वतंत्रता कोई नया प्रत्यय नहीं है. लॉक की ‘प्राकृतिक राज्य’ की अवधारणा के अनुसार वह मनुष्य को जन्म से ही प्राप्त होती है. उसी तरह संपत्ति भी प्रकृति का अंश है. स्वतंत्रता के सिद्धांत के अनुसार दूसरों पर अधिकर करना भी अनुचित एवं प्रकृति-विरुद्ध आचरण है. फिर इच्छा-स्वातंत्र्यवादी अभिव्यक्ति और संपत्ति अधिकार की स्वतंत्रता पर इतना जोर क्यों देते हैं? उनमें और दूसरे स्वतंत्रतावादियों में प्रमुख अंतर क्या हैं? इसपर विचार करने के लिए इच्छा-स्वातंत्र्यवाद की वैचारिकी में गहरे उतरना पड़ेगा.

इच्छा-स्वातंत्र्यवाद के प्रमुख विचारक जॉन हॉस्पर्स(1918—2011) तथा राबर्ट नॉजिक(1938—2002) रहे हैं. अपनी पुस्तक ‘लिबरटेरियन मेनीफेस्टो’ में हॉस्पर्स लिखता है—‘प्रत्येक मनुष्य अपना स्वामी है. सभी स्वतंत्र हैं. किसी को किसी पर अधिकार नहीं है.’ उसके अनुसार प्रत्येक मनुष्य अपनी रुचि एवं जरूरत के अनुसार कार्य करने के लिए स्वतंत्र है, बशर्ते उस कदम से किसी दूसरे व्यक्ति के जीवन में किसी प्रकार का अवांछित हस्तक्षेप न होता हो. न ही उस व्यक्ति को लगे कि उसकी उपेक्षा की जा रही है. वह इस बात पर जोर देता है कि समाज में न तो कोई स्वामी है, न दास. या तो सभी स्वामी हैं अथवा सभी दास. दूसरे शब्दों में प्रत्येक मनुष्य अपना स्वामी है. इसलिए किसी भी मनुष्य को यह अधिकार नहीं है कि वह दूसरे के जीवन में हस्तक्षेप कर सके. यह स्वतंत्रताबोध ही इच्छा-स्वातंत्र्यवाद की आधारशिला है. रूसो से लेकर लॉक तक इसी का समर्थन करते आए हैं. इच्छा-स्वातंत्र्यवादी विचारक इसका जोरदार समर्थन करते हैं. इतना कि कई बार उनका स्वातंत्र्यबोध नकारात्मक दिखने लगता है. अधिकारों को लेकर भी इच्छा-स्वातंत्र्यवादी काफी उदार हैं. उसमें वे सभी अधिकार सम्मिलित हैं जिन्हें आधुनिक विचारक मानवाधिकार के अंतर्गत सम्मिलित करते हैं. उनका मानना है कि मनुष्य को संपत्ति अर्जित करने का पूरा अधिकार प्राप्त होना चाहिए. प्रकारांतर में उन्हें पूंजीवाद से भी परहेज नहीं हैं. संपत्ति अधिकार को वे मानवीय स्वतंत्रता और अस्मिता की सुरक्षा के लिए अनिवार्य मानते हैं. उनके लिए संपत्ति अधिकार के बगैर नागरिक अधिकार की परिकल्पना अनौचित्यपूर्ण है.

इच्छा-स्वातंत्र्यवादियों के लिए संपत्ति का आशय महज जमीन-जायदाद या नकदी तक सीमित नहीं है. उनके लिए हर वह वस्तु जिसे कोई व्यक्ति अपना होने का दावा करते हुए, गर्वानुभूति करता है—संपत्ति की श्रेणी में आती है. जैसे आभूषण, पुस्तक, वस्त्राभरण आदि. यही नहीं ज्ञान, कला-कौशल, क्षेत्र-विशेष में अर्जित विशेष योग्यता और बौद्धिक संपदा को भी वे संपत्ति की श्रेणी में रखते हैं. उनके अनुसार ऐसी बहुत-सी चीजें संपत्ति कही जा सकती हैं, जिन्हें केवल कुछ चुने हुए लोग पसंद करते हों. उन्हें लेकर समाज में बहुत स्पर्धा की भावना भी न हो. चूंकि उनके होने से व्यक्ति को कुछ होने की गर्वानुभूति होने लगती है, इसलिए वे संपत्ति का ही अपररूप हैं. विचारधारा के रूप में इच्छा-स्वातंत्र्यवाद का उद्भव बीसवीं शताब्दी के उत्तरार्ध में अमेरिका में हुआ. तब तक लोकतंत्र पर पूंजीवादी ताकतें अपना प्रभुत्व जमा चुकी थीं. लोकतांत्रिक संस्थाओं पर कारपोरेट संस्कृति का असर साफ दिखने लगा था. संभवतः उसी से सम्मोहित इच्छा-स्वातंत्र्यवादी विचारक व्यक्तिवाद का महिमा-मंडन करते हुए, सर्वस्वातंत्र्य की भावना को उदार-समाज के प्रमुख लक्षण के रूप में देखते हैं. लेकिन किसी भी विचार को सामाजिक मान्यता दिलाना सामान्य नैतिकता को बीच में लाए बिना असंभव है. तदनुसार संपत्ति पर अधिकार का आशय यह हरगिज नहीं है कि किसी की भी संपत्ति को कब्जाकर उसपर अपना दावा ठोक दिया जाए. जैसा कि प्राचीन काल में साम्राज्यवादी सोच के चलते होता था. जब कोई सम्राट अपनी सैन्य-शक्ति या कूटनीति द्वारा किसी राज्य पर कब्जा कर ले तो वह उसका अधिकार मान लिया जाता था. संपत्ति अधिकार की प्राचीन परिभाषा में वह उचित माना जाता है. इच्छा-स्वातंत्र्यवादी इस मायने में व्यावहारिक नैतिकता का समर्थन करते हुए नजर आते हैं. उनके अनुसार संपत्ति अधिकारिता का अभिप्राय वैध तरीकों द्वारा अर्जित संपत्ति पर अधिकार, फिर उसका सकारात्मक ढंग से समाज की कुल उत्पादन क्षमता में वृद्धि हेतु उपयोग किए जाने से है. ताकि समाज विकास की ओर अग्रसर रह सके. कुल मिलाकर संपत्ति से उनका आशय उस धन से है जो आसानी से, स्वैच्छिक आदान-प्रदान की सीमा में आता है. और उसपर अधिकारिता के मायने संपत्ति का अपने संपूर्ण सामर्थ्य से, अपने साथ-साथ लोकहित में उपयोग करने से है. लोगों को संपत्ति अधिकार से वंचित करना, उनसे उनके मूलभूत अधिकार जो उन्हें मनुष्य होने का बोध कराते हैं—छीन लेना है. व्यक्तिमात्र के लिए स्वतंत्रता अपने भविष्य की बेहतरी के लिए सोचने तथा उसके लिए पर्याप्त योजनाएं विकसित करने में देखी जाती है.

इच्छा-स्वांतत्र्यवादियों के अनुसार मानवीय इच्छा और कर्तव्य को निर्धारित करने वाले अधिकार उदार होने चाहिए. उनका स्वरूप ऐसा होना चाहिए कि समाज का कमजोर से कमजोर व्यक्ति उनका लाभ उठा सके. संपत्ति जुटाने तथा उसके हस्तांतरण संबंधी अधिकार मनुष्य की पसंद तथा उसकी कार्यशैली की स्वतंत्रता के लिए आवश्यक हैं. यदि व्यक्ति को अपने जीवन के बारे में उपयुक्त निर्णय लेने, विकास के लिए योजनाएं बनाने या अपने ही श्रम के लाभों से वंचित कर दिया जाए? यदि उसको स्वतंत्र बताते हुए उससे अभिव्यक्ति के अधिकार को ही छीन लिया जाए? उस अवस्था में स्वतंत्रता और समानता के कोई मायने ही नहीं रहेंगे. यहां विचारणीय है कि बौद्धिक संपदा, शिल्प-कौशल, व्यावसायिक हुनर, श्रम आदि को छोड़ दिया जाए तो संपत्ति प्रायः प्रकृति का हिस्सा होती है. इस नाते वह पूरे समाज की है. बल्कि उन समाजों की है जो धरती पर कहीं भी किसी भी रूप में मौजूद हैं. जड़ वस्तुओं की भांति मनुष्य भी कहीं न कहीं प्रकृति के नियमों से अनुशासित होता है. सवाल है कि क्या एक प्राकृतिक वस्तु या प्राणी का दूसरी प्राकृतिक वस्तु या प्राणी पर अधिकार न्यायोचित है. बीसवीं शताब्दी में जितनी भी मानवतावादी विचारधाराएं उभरीं, वे इस इसके पक्ष, विपक्ष और समन्वय का ही लेखा हैं. मनुष्य हालांकि अन्य प्राणियों और वस्तुजगत की भांति प्रकृति का ही हिस्सा हैं. घर्षण, जड़त्व, गुरुत्वाकर्षण आदि प्रभाव जैसे जड़ वस्तुओं और जीवजगत को प्रभावित करते हैं, मनुष्य भी उनसे उसी तरह प्रभावित होता है. अंतर केवल इतना है कि सहस्राब्दियों के अंतराल में मनुष्य ने अपनी बुद्धि विकसित की है. यही वह गुण है जिसके आधार पर वह शेष प्राणियों और वस्तुजगत पर अपनी श्रेष्ठता सिद्ध करता आया है. उसी के आधार पर वह प्राकृतिक संसाधनों का अपने हित में शोधन, परिशोधन करता रहता है. चूंकि प्रत्येक मनुष्य का बौद्धिक सामर्थ्य और समाज निर्माण में उसका योगदान भिन्न होता है, यह मनुष्य की अपनी योग्यता पर भी निर्भर करता आया है, इसलिए मनुष्य के संबंध में संपत्ति अधिकारों की स्वतंत्र व्याख्या की आवश्यकता हमेशा रही है. मनुष्य की सीमा है कि वह प्रकृति में मौजूद पदार्थ को केवल वस्तु में बदल सकता है. उसका शोधन-परिशोधन कर सकता है. पदार्थ को बना नहीं सकता. यदि किसी मनुष्य का संपत्ति पर अधिकार है तो वह संबंधित वस्तु के शोधन-प्रशोधन में किए गए योगदान तक सीमित रहना चाहिए. जॉन लॉक की ओर से आए ये विचार कालांतर में इच्छा-स्वातंत्र्यवादी विचारकों की प्रेरणा बने. उनमें से अधिकांश का मानना था कि अभिव्यक्ति या अभिमत के अधिकार के बिना स्वतंत्रता असंभव है. इसलिए संपत्ति अधिकारों की रूपरेखा, योजनावद्ध तरीके से, कुल समाज के दीर्घकालिक हितों को ध्यान में रखकर बनाई जानी चाहिए. यह ध्यान रखना चाहिए कि किसी का संपत्ति अधिकार दूसरों के अधिकार में बाधा न बने.

इच्छा-स्वांतत्र्यवादी विचारकों के अनुसार संपत्ति उपार्जन की दो मान्य विधियां हैं. पहला दो व्यक्तियों अथवा दो समूहों अथवा व्यक्ति और समूह के बीच हुआ अंतरण. उसके अनुसार संपत्ति का यह अंतरण न्यायसंगत होना चाहिए. समाज द्वारा घोषित ऐसे तरीके से संपत्ति अंतरण ही कानून सम्मत कहा जाएगा. जिसमें क्रेता और विक्रेता दोनों के बीच विश्वास की भावना हो. अंतरण के बाद भी क्रेता को लगे कि उसके साथ कोई धोखा या छल नहीं हुआ है. वहीं विक्रेता को यह विश्वास होना चाहिए कि वह किए गए भुगतान के बदले उपयुक्त मूल्य की संपत्ति प्राप्त कर चुका है. श्रम, बौद्धिक संपदा तथा ऐसे सभी उपार्जन जो पूर्ण संपत्ति-प्राधिकार के साथ संपन्न होते हैं, इसी श्रेणी में आते हैं. उपार्जन की दूसरी श्रेणी में अस्वामित्व युक्त संपत्ति से स्वामित्व युक्त संपत्ति का अंतरण आता है. यानी ऐसा उपार्जन जो किसी व्यक्ति द्वारा ऐसी संपत्ति के माध्यम से किया गया हो, जिसका वह स्वामी ही नहीं है. उल्लेखनीय है कि श्रम पर सबसे पहला अधिकार श्रमिक का होता है. यदि कोई व्यक्ति श्रम का वाजिब मूल्य, यानी श्रम के मूल्यांकन का अधिकार छीनकर उसके उत्पाद पर कब्जा कर लेता है. तब उसका मामला दूसरी श्रेणी में आता है. यह कुछ ऐसा ही है जैसे कोई जमींदार उस जमीन की फसल को घर ले जाए, जो उसने अपनी दबंगई के आधार पर कब्जाई हुई है. इच्छा-स्वातंत्र्यवाद के अनुसार व्यक्ति का संपत्ति पर अधिकार तभी मान्य है, जब उसे विधि-मान्य तरीकों द्वारा अर्जित किया गया हो. इसमें न्यायपूर्ण आधार पर अर्जित संपत्ति के वे सभी अपररूप सम्मिलित हैं, जिन्हें मनुष्य इस श्रेणी में सम्मिलित करता आया है. उनकी निगाह में संपत्ति अर्जन का दूसरा तरीका निकृष्ट है. यह मानवीय स्वतंत्रता के दायरे में अनावश्यक और अनुचित हस्तक्षेप करता है. यदि संपत्ति का अंतरण न्यायपूर्ण ढंग से हुआ है, तो उसके आधार पर समाज में असमान आर्थिक वितरण को भी मान्यता देनी होगी. इच्छा-स्वातंत्र्यवादियों को ऐसी आर्थिक असमानता से भी गुरेज नहीं है. यहां वे मानवीय इच्छा के निर्माण में उन वर्चस्वकारी शक्तियों की अदृश्य भूमिका की उपेक्षा कर देते हैं, जो समाजार्थिक असमानता तथा तज्जनित ऊंच-नीच की भावना के वास्तविक कारण होते हैं. वे सामाजिक असमानताओं की बीच पनपते हैं; तथा मनुष्य के सोच पर नकारात्मक असर डालते हैं. जिनके चलते श्रमिक से उसके श्रम के मूल्यांकन का वैध अधिकार देखते ही देखते छीन लिया जाता है. उसके अभाव में मनुष्य का स्वातंत्र्य-बोध शीर्षस्थ शक्तियों का विशेषाधिकार उनकी अनुकंपा तक सिमट जाता है. तदनुसार इच्छा-स्वातंत्र्यवादियों के लिए संपत्ति का असमान वितरण कोई महत्त्व नहीं रखता. चाहे हर व्यक्ति को उसकी आवश्यकतानुरूप संपत्ति प्राप्त हो अथवा वह कुछेक हाथों में सिमट जाए. वे इसे व्यक्ति-स्वातंत्र्य के उपहार के रूप में देखते हैं.

इच्छा-स्वातंत्र्यवादियों की दृष्टि में नियोजित अर्थव्यवस्था उतनी महत्त्वपूर्ण नहीं है, जितनी निजी स्वतंत्रता तथा व्यक्तिगत संपत्ति की अवधारणा का मान-सम्मान. उसमें व्यक्ति को न केवल संपत्ति-अधिकार, बल्कि संगठन बनाने, मुक्त व्यापार करने की आजादी प्राप्त होती है. शर्त केवल इतनी है कि उसके द्वारा किया गया कार्य विधि-सम्मत होना चाहिए. निजी-अधिकारिता पर जरा-सा अंकुश, मामूली नियंत्रण उन्हें स्वीकार्य नहीं है. पूंजीवाद भी कुछ ऐसा ही चाहता है. उनका मानना है कि व्यक्ति जितना नियंत्रण मुक्त होगा, उतना उसके उपभोक्ताकरण में आसानी रहेगी. यदि वह अकेलापन अनुभव करेगा तो उसके खालीपन को भरने के लिए नई वस्तुओं का बाजार बढ़ेगा. इससे कुल मिलाकर पूंजीपतियों का ही लाभ होगा. उल्लेखनीय है कि उनीसवीं शताब्दी में सुखवादी विचारक भी पूंजीवाद को व्यक्तिमात्र के सुख के विस्तार के लिए जरूरी मानते थे. उनका मानना था कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था से समाज-कल्याण में वृद्धि होगी और सुख जो प्रत्येक मनुष्य के जीवन का ध्येय है, उसका लोग अधिकाधिक भोग कर सकेंगे. इच्छा-स्वातंत्र्यवादी भी पूंजीवाद का समर्थन करते हैं, लेकिन केवल सुख के लिए नहीं. उनकी दृष्टि में व्यक्ति-स्वातंत्र्य का मूल्य ‘व्यक्तिमात्र के सुख’ से कहीं अधिक है. अधिकारों की समानता को बढ़ावा दिए बगैर भ्रष्टाचार, धोखादड़ी और बाजार की मनमानियों पर रोकथाम असंभव है. इच्छा-स्वातंत्र्यवादियों को कल्याण राज्य की अवधारणा भी अमान्य है. कल्याण राज्य के मूल लक्ष्य अर्थात लोगों के भले के लिए अनिवार्य संस्थाओं का गठन, सामाजिक सुरक्षा, श्रम-कल्याण, स्वास्थ्य संबंधी देखभाल, स्वास्थ्य बीमा, रंगभेद तथा लैंगिक पक्षपात पर रोकथाम वाले कानून बना देने से उन्हें संतोष नहीं है. इसके बजाय वे व्यक्तिमात्र की संपूर्ण स्वतंत्रता पर जोर देते हैं. सब आजाद होंगे, परस्पर बराबर होंगे तो समाज में शोषण के लिए जगह न बचेगी—ऐसा वे मानते हैं. उनका यह भी मानना है कि लोगों को पूर्ण संपत्ति अधिकार देने के साथ-साथ इच्छानुसार संगठन बनाने, अपनी निधियों का अपने भले के लिए उपयोग करने की संपूर्ण आजादी होनी चाहिए. मगर उनकी कमजोरी है कि व्यक्ति-स्वातंत्र्य का पक्ष लेते-लेते कई बार वे अपनी सीमा के पार निकल जाते हैं. ‘अति सर्वत्र वज्र्यते’ की चेतावनी उन्हें याद नहीं रहती. यदि कोई व्यक्ति रंगभेद समर्थक सोच के कारण अपने संस्थान में केवल गोरों को नौकरी पर रखना चाहता है तो, इच्छा-स्वातंत्र्यवादियों के अनुसार उसे इसका भी अधिकार है. शेष समाज को उसके अधिकार का सम्मान करना चाहिए. बशर्ते उसके कृत्य से किसी हिंसक व्यवहार या दूसरों के जीवन में हस्तक्षेप न होता हो. ऐसे ही यदि कोई गृह-स्वामी अपने भवन को अपने ही वर्ण के किसी व्यक्ति को बेचना चाहता है, तो उसको भी इसका अधिकार है. उनके अनुसार न्याय की मांग है कि यह अधिकार उन्हें मिलना ही चाहिए. बशर्ते वह दूसरों के जीवन का उतना ही सम्मान करता हो, जितने सम्मान की अपेक्षा वह दूसरों से अपने लिए रखता है. यहां वे भूल जाते हैं कि वर्णभेद या किसी अन्य प्राकृतिक या सामाजिक कारण जो व्यक्ति के नियंत्रण में न हो, से लोगों को उनके वाजिब अधिकारों से वंचित कर देना—उनके जीवन में अप्रत्यक्ष हस्तक्षेप है. चूंकि कोई व्यक्ति नहीं चाहता कि उसे उन कारणों के लिए दंडित किया जाए, जो प्राकृतिक होने के कारण उसके नियंत्रण से बाहर हैं, इसलिए इच्छा-स्वातंत्र्यवादियों की स्वतंत्रता संबंधी अवधारणा में किंचित दोषपूर्ण नजर आती है.

इच्छा-स्वातंत्र्यवाद की विशेषता जिसे उसका नकारात्मक पक्ष कहा जाएगा, यह है कि रंगभेद, जाति, धर्म अथवा क्षेत्रीयता की भावना से ग्रस्त कोई व्यक्ति यदि अपनी इच्छा और अभिव्यक्ति-स्वातंत्र्य के बहाने किसी प्रकार का पूर्वाग्रह रखता है, तो इच्छा-स्वातंत्र्यवादी उसे व्यक्ति-स्वातंत्र्य की सीमा में रखकर स्वीकार्य मान लेता है. व्यक्ति रंगभेद की भावनाओं से मुक्त हो, इसके लिए भी व्यक्ति-स्वातंत्र्य की भावना को परम के स्तर तक ऊपर उठाना होगा. यह केवल व्यक्ति की जिम्मेदारी नहीं है. समाज का भी दायित्व है कि वह ऐसा वातावरण निर्मित करे जिसमें प्रत्येक व्यक्ति अपनी स्वतंत्रता और समानता का अधिकतम आनंद ले सके. आशय यही है कि मनुष्य अच्छे हों, इसके लिए समाज को अपनी अच्छाई के उच्च मापदंड स्थापित करने होंगे, ताकि उसके सदस्य अपने भीतर से ही प्रेरणाएं ग्रहण कर सकें. समाज में समानता एवं स्वतंत्रता का उच्चतम स्तर बना रहा तो व्यक्ति की रंग अथवा लिंग के आधार पर पक्षपातपूर्ण निर्णय लेने की इच्छा ही नहीं रहेगी. इस तरह इच्छा-स्वातंत्र्यवादी विचारक मानव-मात्र के सुख की कल्पना करते हुए उसके आधार पर आदर्श समाज की रचना का सपना देखते हैं. अपनी विचारधारा के प्रति उनका गजब का सम्मोहन है. मानते हैं कि इच्छा-स्वातंत्र्यवाद के माध्यम से ही मानवीकरण के उच्चतम लक्ष्य को प्राप्त किया जा सकता है. दूसरी ओर उसके आलोचकों का मानना है कि वह व्यक्ति-स्वातंत्र्य की आड़ में रंग-भेद, लैंगिक असमानता आदि का समर्थन कर, परोक्ष रूप में नकारात्मक अधिकारों की स्थापना करता है. इच्छा-स्वातंत्र्यवादी विचारक अर्थव्यवस्था के उदारीकरण तथा मुक्त बाजार व्यवस्था का अति की सीमा तक समर्थन करते हैं. ‘लेजेज फेयर’ उनके लिए न केवल अर्थव्यवस्था, बल्कि राजनीति और समाज के लिए भी सर्वाधिक अपेक्षित दर्शन है. व्यक्ति-स्वातंत्र्य का समर्थन करते-करते वे अप्रकट रूप में लोक-शिक्षा, नियोजित अर्थव्यवस्था, लोकतंत्र आदि को ही नकारने लगते हैं. यही उनकी विशेषता है और कदाचित यही उनकी सीमा भी.

इच्छा-स्वातंत्र्यवाद के समर्थक विद्वानों में जॉन हास्पर्स के अलावा राबर्ट नॉजिक का नाम भी लिया जा सकता है. बीसवीं शताब्दी का यह अराजकतावादी विचारक न्याय की स्थापना के लिए संपूर्ण स्वाधीनता का समर्थन करता है. इस लक्ष्य-प्राप्ति की राह में वह राज्य की सीमित भूमिका का समर्थन करता है. इसलिए कुछ विद्वान उसे अर्ध-अराजकतावादी भी मानते हैं. जॉन हॉस्पर्स पूर्ण स्वतंत्रता का समर्थक था. उसने जोर देकर कहा था कि अपने जीवन पर सर्वाधिक अधिकार संबंधित व्यक्ति का है. परिवार, समाज और देश बाद में आते हैं. व्यक्ति-स्वातंत्र्य का आधार ही यह भावना है कि प्रत्येक व्यक्ति को अपनी इच्छा का मान रखने, उसको लक्ष्य मानकर उसके अनुरूप आचरण करने का पूरा-पूरा अधिकार है. यह एक व्यक्तिवादी द्रष्टिकोण है. चूंकि सुखवाद और व्यक्तिवाद परस्पर पूरक और सहायक विचारधाराएं हैं, इसलिए अधिकांश इच्छा-स्वातंत्र्यवादी विचारक स्वयं को सुखवादी दर्शन के करीब मानते थे. वे पूंजीवाद का सीधे समर्थन नहीं करते. सर्व-स्वातंत्र्य का पक्ष एक मुक्त, आत्मनिर्णयी व्यक्ति और समाज की रचना उनका ध्येय है. लेकिन पूंजी के आधार पर समाज में जिस प्रकार का विभाजन स्वाभाविक रूप से आ जाता है, उसपर भी वह कोई विचार नहीं करते. इस तरह वे जाने-अनजाने पूंजीवाद का अप्रत्यक्ष समर्थन करते हुए नजर आते हैं. वे सुखवाद का समर्थन भी इसलिए करते हैं क्योंकि यह व्यक्तिमात्र की स्वतंत्रता की राह को आसान बनाता है. मगर कोरे सुखवादी द्रष्टिकोण से समाज में न्याय की स्थापना असंभव है. राबर्ट नॉजिक स्वयं यह मानता था कि सुखवाद न्याय की राह का सबसे बड़ा पत्थर है. यदि सब अपने-अपने सुख की स्पर्धा में होंगे तो उन लोगों के सुख की चिंता जो किसी कारणवश दौड़ से बाहर हैं, अथवा दौड़ में पिछड़ चुके हैं—कौन करेगा! इस तर्क के साथ नॉजिक सुखवादी दर्शन को, विशेषकर न्याय के संदर्भ में, करीब-करीब नकार ही देता है. उसकी पुस्तक ‘अनार्की, स्टेट और यूटोपिया’ जॉन लाक(1632—1704) के मानवाधिकार संबंधी विचारों के आगे का चिंतन है. राजनीतिक दर्शन के अंतर्गत मानवाधिकारों का पक्ष लेते हुए उसने लिखा था कि मनुष्य प्रकृति से ही मुक्त और समान होता है. प्रकृति से उसे जीवन, स्वतंत्रता, संपत्ति-संबंधी अधिकार प्राप्त होते हैं. उन्हीं के आधार पर वह समाज से जुड़ता है. समाज व्यक्ति की निजी एवं सार्वजनिक इच्छा-आकांक्षाओं का विस्तार है. उसकी स्थिरता, संपन्नता तथा अपनी स्वाधीनता के सुखमय भोग हेतु मनुष्य अपनी नैसर्गिक स्वतंत्रता के एक हिस्से को समाज और सरकार को सौंप देता है. उसी से उन दोनों को वैधता और ताकत प्राप्त होती है. चूंकि सरकार लोगों की इच्छा से बनती तथा उनकी सहमति से चलती है, इसलिए उसका प्रथम कर्तव्य लोगों की स्वाधीनता तथा अधिकारों की रक्षा करना है. राबर्ट नॉजिक जॉन लॉक के प्राकृतिक अधिकारों को स्वीकारता है. उसके अनुसार ये अधिकार मनुष्य होने की कसौटी हैं, इसलिए इनका किसी प्रकार से उल्लंघन मनुष्यता के प्रति अक्षम्य अपराध है. चूंकि सभी के जीवन-संबंधी अधिकार बराबर हैं, इसलिए मनुष्य के संपत्ति-संबंधी अधिकार सामाजिक नैतिकता से बंधे होते हैं. वे तभी तक मान्य हैं जब तक संपत्ति का अर्जन और हस्तांतरण विधिमान्य तरीके से, बगैर किसी हिंसा, धोखादड़ी और क्षोभ के संभव हो सके. नॉजिक के अनुसार संपत्ति अधिकार तथा उनके अंतरण की संबंधी न्याय के तत्संबंधी तीन सामान्य सिद्धांतों द्वारा समझी जा सकती है—

1. यदि कोई व्यक्ति न्याय के सिद्धांतों के अनुसार संपत्ति अर्जित करता है, तो उसको अर्जित संपत्ति को अपने अधीन रखने का अधिकार है, अथवा
2. कोई व्यक्ति किसी संपत्ति को न्याय के सिद्धांत के अनुसार ऐसे व्यक्ति की ओर से अंतरण के दौरान प्राप्त करता है, जिसका उस संपत्ति पर विधिक अधिकार था, तब भी प्राप्तकर्ता अर्जित संपत्ति को अपने अधीन रखने का अधिकारी है.
3. उपर्युक्त दो प्रविधियों के अलावा किसी भी अन्य तरीके से अर्जित की गई संपत्ति अनाधिकृत कब्जे के भीतर मानी जाएगी.

नॉजिक कराधान व्यवस्था का विरोध करता है. सरकार और प्रशासन द्वारा उसके पक्ष में दिए जाने वाले अनेक तर्कों के बावजूद, वह इसे लागू रखने के लिए कतई तैयार नहीं था. उसके अनुसार कराधान की पद्धति ही दोषपूर्ण है. वह मनुष्य की स्वतंत्रता और संपत्ति संबंधी अधिकारों में सेंध लगाती है. ऐसा प्रतीत होता है कि वह कराधान को एक प्रकार की चोरी मानता है. ऐसी चोरी जो सरकार अथवा राज्य द्वारा कानून और अधिकार के नाम पर की जाती है. सरकार टैक्स वसूलने के लिए बलप्रयोग का सहारा ले सकती है. उसके अनुसार मनुष्य के वैध संपत्ति-अधिकार पर, उसकी इच्छा के बगैर हस्तक्षेप करने का अधिकार सरकार समेत किसी को भी नहीं है. तदनुसार गरीबों के लिए निःशुल्क शिक्षा, स्वास्थ्य, परिवहन, भोजन, आवास आदि संबंधी कोई भी गतिविधि जो कराधान के नाम पर जनता से बलपूर्वक ऐंठी गई धनराशि द्वारा संचालित है, अवैध मानी जाएगी. अराजकतावादी नॉजिक का मानना था कि राज्य को अल्पाधिकार संपन्न होना चाहिए. उसका दायित्व नागरिक-कल्याण के लिए बनाए गए विधान को लागू करना तथा अपराध जैसे डकैती, चोरी, धोखादड़ी, लूट-खसोट, मारपीट आदि के मामलों में समाज की रक्षा तक सीमित है. बाकी दायित्व नागरिकों द्वारा अपने विवेक, संगठन, सहकार, स्वातंत्र्यबोध एवं समानता की भावना से संपन्न होने चाहिए. नॉजिक के ये विचार हास्पर्स की भावनाओं से मेल खाते हैं. उसके अनुसार, ‘सरकार की जरूरत केवल विद्रोह या उपद्रव को शांत करने के लिए पड़ती है. विकास अथवा दुनिया को बेहतर बनाने जैसे कार्यों में उसकी कोई भूमिका नहीं है. न ही सरकार का काम फैसला करना है कि उसे किस व्यवसाय से कितना मुनाफा मिल सकता है. उसका कार्य कानून की सहायता से आक्रामक कार्यवाही को नियंत्रित करना है.’6

इन विचारों पर हम ‘लैजेज फेयर’ की छाया देख सकते हैं. नॉजिक के अनुसार ‘राजनीतिक दर्शन की मूलभूत समस्या’ इस तथ्य पर विचार करना नहीं है कि ‘सरकार का स्वरूप कैसा होना चाहिए.’ बल्कि यह देखना है कि ‘क्या सभी के लिए एक राज्य होना चाहिए.’ नॉजिक राज्य के औचित्य पर हालांकि उतनी गंभीरता से सवाल नहीं उठाता, जिस तरह पियरे जोसेफ प्रूधों, मिखाइल बकुनिन जैसे अराजकतावादी उठाते हैं, मगर नागरिक कल्याण और विकास के क्षेत्र में उसकी भूमिका को बहुत सीमित कर देना चाहता है. नॉजिक राज्य तथा उसके उद्देश्यों की समीक्षा को आधुनिक राजनीतिक दर्शन की प्रमुख समस्या मानता था. इस संबंध में वह सतरहवीं शताब्दी के महान अनुभववादी दार्शनिक जॉन लॉक के बेहद करीब था. लॉक का कहना था—‘कुदरती राज्य को शासित करने के लिए प्रकृति के अपने नियम होते हैं.’7 लॉक के अनुसार वह नियम है—‘न्याय.’ जाहिर है कि न्याय यहां व्यापक संदर्भों में प्रयुक्त हुआ है. उसका मूल संदेश है कि दुनिया में, ‘किसी को भी दूसरे के जीवन, स्वतंत्रता तथा संपत्ति को हानि पहुंचाने का कोई अधिकार नहीं है.’8 ‘कुदरती राज्य’ की अवधारणा को आगे बढ़ाते हुए नॉजिक आधुनिक राष्ट्र-राज्य के अधिकारक्षेत्र में कटौती का सुझाव देता है. उसका कहना था कि नागरिकों में यह भ्रम नहीं फैलाया जाना चाहिए कि उनकी सुरक्षा सरकार के शक्तिशाली होने पर निर्भर है और सरकार जैसे-जैसे शक्तिशाली होगी, उनकी स्वतंत्रता, सुरक्षा और समृद्धि उसी अनुपात में बढ़ती जाएंगी. मनुष्य दूसरे मनुष्य से राज्य के आधार पर नहीं, मुख्यतः प्रकृति, समाज तथा अपनी जरूरतों के आधार पर जुड़ा होता है. उसके अनुसार राज्य की शक्तियों का उपयोग नागरिकों को एक-दूसरे की मदद करने, अपने हितों की स्वयं सुरक्षा करने की सहज-स्वाभाविक प्रवृत्ति के उत्प्रेरक के रूप में किया जाना चाहिए, न कि उनके विरुद्ध अवरोधक शक्ति के रूप में. व्यक्तिमात्र की स्वतंत्रता तथा अपने संसाधनों का अपने सुख और स्वतंत्रता के लिए प्रयोग किए जाने के अधिकार को वह खिलाड़ी का उदाहरण देकर समझाने की कोशिश करता है—‘मान लीजिए कोई व्यावसायिक खिलाड़ी किसी टीम के लिए अपनी शर्तों पर खेलने के लिए तैयार होता है. शर्त के अनुसार वह तय कर लेता है कि वह खेल के लिए बिके टिकटों से प्राप्त धनराशि का पांच प्रतिशत लेगा. आयोजक खिलाड़ी के मानदेय या कमीशन को लेकर सौदेबाजी कर सकते हैं. लेकिन बाद में अनुबंध के अंतर्गत प्राप्त होने वाली धनराशि को इच्छानुसार खर्च करने का सर्वाधिकार केवल उस खिलाड़ी को होगा. एक बार अनुबंध कर लेने के बाद टीम प्रबंधन अथवा किसी भी अन्य को यह अधिकार नहीं रह जाता कि वह खिलाड़ी से अनुबंध के तहत मिलने वाली धनराशि के खर्च को लेकर किसी प्रकार का सवाल-जवाब करे.’

बीसवीं शताब्दी में पूंजीवाद के औचित्य को दर्शाने के लिए उसको मानवीय स्वतंत्रता के साथ जोड़कर देखने की कोशिशें लगातार होने लगी थीं. मनुष्य स्वतंत्र है. वह अपनी मर्जी का मालिक है. उसके अपने अधिकार हैं. किसी को उसकी स्वतंत्रता में दखल देने का अधिकार नहीं है—मानवीय स्वतंत्रता और अस्मिता के नाम पर ये बातें खूब उछाली जा रही थीं. राज्य चूंकि जनता की सामूहिक इच्छा का प्रतिनिधित्व करता है, इसलिए व्यक्ति-स्वातंत्र्य के नाम पर व्यक्तिवाद का नारा तभी सफल हो सकता था, जब राज्य के अधिकार क्षेत्र को सीमित कर दिया जाए. यदि व्यक्तिमात्र अपने अधिकारों के प्रति जागरूक है, वह स्व-चेता, स्व-अनुशासित है तो राज्य की भूमिका अपने आप ही सिमट जाती है. लेकिन आजादी का अभिप्राय यदि केवल अपनी संपत्ति और संसाधनों का मनमाना उपयोग है तब, यह माना जाएगा कि व्यक्ति की स्वतंत्रता का उपयोग उसको पूंजीवादी ताकतों के हाथों का खिलौना बनाने के लिए किया जा रहा है. नॉजिक व्यक्ति को अपनी संपत्ति और संसाधनों के निर्बंध उपयोग का अधिकार देने का जोरदार समर्थन करता है. अप्रत्यक्ष रूप से वह स्वीकार लेता है कि मनुष्य अकेला है. वह भूल जाता है कि स्वतंत्रता का ध्येय व्यक्ति को उसकी निजता के दायरे में कैद कर देना नहीं है, बल्कि समाज में सबके साथ रहते हुए अपने सम्मान, अस्मिताबोध एवं अभिव्यक्ति कौशल को बचाए रखने का अधिकार है. यह स्वतंत्रता की नकारात्मक व्याख्या है. इसपर विचार करते समय नॉजिक समाज कल्याण, शिक्षा जैसे सकारात्मक मूल्यों की एकाएक उपेक्षा कर देता है. दूसरे इच्छा-स्वातंत्र्यवादी विचारकों की भांति कराधान प्रणाली की आलोचना करते हुए वह उसको सरकार की ओर से अवरोधक कार्रवाही मान लेता है, जो उसके अनुसार संपत्ति पर मनुष्य के नैतिक अधिकार में कटौती का काम करती है. तो क्या समाज कल्याण जैसी कोई अवधारणा नहीं है? और जो स्पर्धा में किसी कारण पिछड़ चुके हैं, उनके विकास को लेकर राज्य और समाज की कोई जिम्मेदारी नहीं है? नॉजिक इन प्रश्नों को नजरंदाज कर जाता है. उसका मानना है कि जब राज्य की ओर से न्यूनतम प्रतिबंध होंगे, मनुष्य-मात्र को अपने द्वारा अर्जित की गई संपदा पर अधिकार होगा, तब सभी लोग अपने-अपने विकास के लिए समर्पित भाव से कार्य करेंगे. समाज में सभी को विकास के समान अवसर और स्वतंत्रता रहेगी तो एक भी व्यक्ति विकास के लाभों से वंचित न रहेगा. और समाज उस आदर्श की ओर अग्रसर होगा जो मनुष्यता का सबसे बड़ा सपना है. इसके लिए वह मनुष्य के अधिकारों की व्याख्या करता है. कहने की आवश्यकता नहीं है कि नॉजिक की मानवाधिकार संबंधी अवधारणा मुख्यतः संपत्ति पर अधिकार एवं तत्संबंधी स्वतंत्रता पर केंद्रित है.

इच्छा-स्वातंत्र्यवाद एवं मानवाधिकार

व्यक्ति विशेष के संदर्भ में स्वतंत्रता सम्मानजनक व्यवहार, जीवन-सुरक्षा, अवसरों की समानता, अभिव्यक्ति तथा अर्जित संपत्ति के ऐच्छिक उपयोग का अधिकार है. किसी समाज में इन अधिकारों की अनुपस्थिति में माना जाएगा कि वहां व्यक्तिमात्र की स्वतंत्रता खतरे में हैं. यहां जिन अधिकारों को स्वतंत्रता का पर्याय माना गया है, वे व्यक्ति के मूलभूत अधिकार हैं. समाज में सम्मिलित होने से पूर्व भी वे मनुष्य को प्राप्त होते हैं. समाजीकरण की आनुपातिक सफलता, समाज में नागरिक अधिकारों की उपलब्धता के स्तर पर निर्भर करती है. उसी से समाज में न्याय की पैठ का अनुमान लगाया जा सकता है. दूसरे शब्दों में अधिकार समाज में न्याय की स्थापना को संभव बनाते हैं. चूंकि ये व्यक्ति के मौलिक अधिकार हैं, इसलिए व्यक्ति को उनके लिए आवाज उठाने तथा आवश्यकता पड़ने पर संघर्ष करने का अधिकार भी सहज प्राप्त होता है. नॉजिक समाज में न्याय के स्वरूप को लेकर बहुत स्पष्ट न हो, किंतु अधिकारों की उसने जोरदार वकालत की है. वह अधिकारों को न्याय का पर्याय मानता हैं. समाज में, ‘न्याय की पकड़ तभी तक संभव है जब तक वहां मानवाधिकारों का सम्मान होता है.’9—यह बात उसने अनेक संदर्भों के साथ, कई बार-घुमा-फिराकर कही है. उसका मानना है कि अधिकार मनुष्य की स्वतंत्रता का प्रतीक हैं, आदर्श समाज में ये व्यक्ति को सहजरूप में प्राप्त होने चाहिए. इच्छा-स्वातंत्र्यवादी विचारक इसमें अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता तथा संपत्ति संबंधी अधिकारों ज्यादा महत्त्व देते हैं. उनका मानना है कि अर्जित संपत्ति पर मनुष्य का पूरा अधिकार है. और राज्य समेत किसी को भी इस अधिकार में हस्तक्षेप करने का अधिकार नहीं है. जो कानूनी रूप से जिसका है, वह उसको सहज-स्वाभाविक रूप में प्राप्त हो—यह इच्छा-स्वातंत्र्यवादी न्याय का आधार-सिद्धांत है. संपत्ति संबंधी अधिकारों को लेकर उनका आग्रह इतना अधिक है कि अभिव्यक्ति स्वातंत्र्य जो मानवीय स्वतंत्रता का असली पहचान है, कदाचित पीछे छूटा प्रतीत होता है. आगे हम नॉजिक की न्यायाधारित समाज की परिकल्पना में अधिकारों के महत्त्व पर विचार करेंगे. यह जानने की कोशिश करेंगे कि उसकी ‘स्वत्व’ अथवा ‘आत्म-स्वामित्व’ की सैद्धांतिकी क्या है? साथ ही हम इसपर भी विचार करेंगे कि नॉजिक के लिए संपत्ति अधिकार, संपत्ति के मायने तथा उसकी विशिष्टयां क्या हैं?

1. सर्वसुलभ मौलिक अधिकार

नॉजिक के लिए न्यायाधारित समाज की पहली विशेषता है कि उसमें व्यक्ति के मूलभूत अधिकार सुरक्षित होने चाहिए. हालांकि वहां उसका चिंतन केवल संपत्ति संबंधी अधिकारों की विवेचना तक सीमित होकर रह जाता है. उसके अनुसार प्रत्येक मनुष्य का अर्जित संपत्ति पर पूर्णाधिकार है. वह उसको अपनी मर्जी के अनुसार खर्च कर सकता है, दान में दे सकता है. इच्छा-स्वातंत्र्यवादी विचारक मानते आए हैं कि मनुष्य अपना मालिक स्वयं होता है. नॉजिक की पुस्तक ‘अनार्की, स्टेट एंड यूटोपिया’ में ‘आत्म-स्वामित्व’(सेल्फ आनरशिप) शब्द केवल एक बार, उस समय आता है, जब वह कराधान और बेगार पर चर्चा करता है. उसकी परिभाषा में आत्म-स्वामित्व वह अवस्था है जब स्वामी और वस्तु एक और समान हो. अपने शरीर पर सबसे पहला अधिकार मनुष्य का है. अपने श्रम एवं योग्यता के बल पर वह जो भी अर्जित करता है, उसका लाभ उसे मिलना ही चाहिए. आत्मस्वामित्व के अलावा वह ‘संपूर्ण स्वामित्व’ की अवधारणा को भी स्पष्ट करता है. उसके अनुसार समाज में न्याय की उपस्थिति तभी संभव है जब व्यक्ति को अपने कमाई पर पूरा अधिकार हो. वह अर्जित संपत्ति को बेचने, अंतरित करने को पूरी तरह स्वतंत्र हो. आत्मरक्षा और संपत्ति की सुरक्षा के लिए शत्रु का प्रतिकार करने, हिंसा को टालने, नुकसान की वैध तरीकों से भरपाई करने का अधिकार व्यक्ति को मिलना चाहिए. यह भी ‘संपूर्ण स्वामित्व की श्रेणी में आता है. संपूर्ण स्वामित्व की दूसरी घटनाएं संपत्ति के अंतरण, सुरक्षा, दंगों तथा किसी भी अन्य प्रकार की आपदा से संपत्ति को होने वाले नुकसान से बचाव के अधिकार के रूप में आता है. यह संपत्ति अधिकार के प्रति दूसरों की विनम्र सहमति, नैतिक सामर्थ्य, तथा संपत्ति के उपयोग को लेकर स्वामी के असीमित अधिकार का प्रतीक होती है. लेकिन ‘संपूर्ण स्वामित्व’ का आशय अर्जित संपत्ति के मनमाने प्रयोग का अधिकार नहीं है. हाकी खिलाड़ी को मैदान में इस बात का पूरा अधिकार होता है कि वह अपनी स्टिक का कमाल दिखाकर प्रतिद्विंद्वी टीम को मैदान में पूरी तरह छका दे. उससे लगातार गोल दागे. लेकिन उसको हाकी स्टिक से प्रतिद्विंद्वी का सिर फोड़ने का अधिकार नहीं दिया जा सकता. व्यक्ति इस बात के लिए पूर्ण स्वतंत्र है कि अर्जित संपत्ति का विधिमान्य ढंग से अपने सुख एवं स्वतंत्रता के विस्तार हेतु प्रयोग करे, लेकिन दूसरों को उसके माध्यम से हानि पहुंचाए, यह स्वतंत्रता उसे हरगिज नहीं दी जा सकती. क्योंकि प्रकारांतर में ऐसा करना, दूसरों के जीवन में अवांछित हस्तक्षेप है, जिसका इच्छा-स्वातंत्र्यवादी विचारक विरोध करते हैं. साफ है कि संपत्ति पर संपूर्ण अधिकारिता का भाव भी दूसरे के अधिकार और जीवन का सम्मान करने की भावना से जुड़ा है. उसमें केवल वे वैध उपयोग सम्मिलित हैं, जो बिना दूसरे के जीवन और स्वतंत्रता में अवांछित, अनाधिकार हस्तक्षेप किए बगैर विधिमान्य ढंग से प्रदान किए जाते हैं. इसलिए संपूर्ण स्वामित्व भी समाज द्वारा मर्यादित, नियंत्रित उपयोग लिए होता है. इसलिए कुछ विद्वानों ने इसके लिए ‘सीमित निजी-स्वामित्व’ भी कहा है. हालांकि स्वयं नॉजिक इस शब्द-युग्म के प्रयोग से बचा है. वह निजी संपत्ति को जरूरी मानता है. उसका जोरदार तरीके से समर्थन भी करता है. साथ ही जोड़ देता है कि व्यक्ति बिना दूसरों को किसी भी प्रकार भी प्रकार की क्षति पहुंचाए, उग्रता दिखाए या दूसरों की स्वतंत्रता को बाधित किए निजी संपत्ति के उपयोग हेतु पूरी तरह स्वतंत्र है.

2.  न्यायसंगत अधिग्रहण

संपत्ति के अर्जन को लेकर इच्छा-स्वातंत्र्यवादी दृष्टिकोण पूरी तरह स्पष्ट है. मनुष्य का केवल उसी संपत्ति के उपयोग पर नैतिक अधिकार है, जो उसने न्याय संगत ढंग से अर्जित की हो. ऐसी संपत्ति जो उसने बलपूर्वक हथियाई गई हो, जिसके अर्जन में उसका कोई योगदान न हो, उसके उपयोग का व्यक्ति को कोई नैतिक अधिकार नहीं है. मगर समाज में हर बार आदर्श से काम नहीं चलाया जा सकता. कुछ व्यावहारिक दृष्टिकोण भी अपनाना पड़ता है. मनुष्य दूसरे के श्रम से से अर्जित वस्तु का उपयोग करे, यह उचित नहीं है. किंतु यदि उस अस्वामित्व युक्त संसाधनों, यानी ऐसे संसाधनों द्वारा जिनपर व्यक्ति का वैध अधिकार न हो, की मदद से यदि वह कुछ अर्जित करता है, तब उस उत्पाद पर किसका अधिकार माना जाएगा? न्यायसंगत अधिग्रहण में इसी पर विचार किया गया है. उसके अनुसार ऐसा प्रत्येक व्यक्ति जो अस्वामित्वयुक्त संपत्ति पर अपना दावा करते हुए उससे कुछ अर्जित करता है, उसके लिए उचित है कि अर्जित उत्पाद के बड़े हिस्से को दूसरों के लिए छोड़ दे. यह सीधा-सा व्यावहारिक द्रष्टिकोण है. जिसको मानवीय कमजोरियों के बीच सामंजस्य तथा समाज में शांति और व्यवस्था बनाए रखने की अनुकरणीय कोशिश के रूप में भी देख सकते हैं. यह व्यावहारिकता के दबाव ही हैं कि प्रायः सभी इच्छा-स्वातंत्र्यवादी विद्वान अस्वामित्वयुक्त संपत्ति पर कब्जे की स्थिति को स्वीकारते हैं. लेकिन वे उस अस्थायी अधिकार या व्यवस्था को उसी सीमा तक मान्यता देते हैं, जब तक वह कुछ न्यूनतम शर्तों का पालन करता है. उनके इस द्रष्टिकोण की आलोचना भी होती रही है. ‘अनाधिकृत संपत्ति पर अधिकार’ की तीन भिन्न स्थितियों की चर्चा इच्छा-स्वातंत्र्यवादी विचारकों ने की है. उनके अनुसार मान लीजिए कोई व्यक्ति किसी ऐसे संसाधन पर जो उसके स्वामित्त्व से बाहर है, श्रम करते हुए कुछ अर्जित करता है. अथवा जिसका वह संसाधन है, उसके साथ मिलकर श्रम करते हुए उत्पादन में सहायक बनता है—तब उसका उस उत्पाद पर कितना और किस सीमा तक अधिकार होगा?

बिलकुल भी नहीं….शून्य.’ आलोचक खरा जवाब देते हैं. उनके अनुसार यदि कोई व्यक्ति चैराहे पर खड़ी कार के शीशों की, बगैर उसके स्वामी की अनुमति के आकर सफाई करने लगे तो उसको उस कार का स्वामित्व नहीं दिया जा सकता. इसके समर्थन में यदि कोई यह दावा करे कि इस प्रकार मिला-जुला श्रम आवश्यक है, और समाज में बिना श्रम का साझा किए काम नहीं चलता, तब तो न्याय-संगत अधिकारिता की अवधारणा ही अर्थहीन होकर रह जाएगी. क्योंकि तीसरा अचानक बीच में आकर दूसरे व्यक्ति द्वारा संपत्ति पर बलात् कब्जे को भी बैध घोषित कर सकता है. इससे उस व्यक्ति के अधिकारों का सीधा हनन होगा, जो उत्पादन के लिए वाकई जिम्मेदार है, दूसरे व्यक्ति ने दबंगई दिखाकर जिसके उत्पाद को कब्जाने की कोशिश की है. राजशाही और साम्राज्यवाद में यही होता था. अपने सम्राट या आश्रयदाता को प्रसन्न करने के लिए ऐसा सुझाव उनके मुंह-लगे दरबारी प्रायः देते ही रहते थे. यात्रा के दौरान जंगल में एक रात बिता लेने का मतलब यह नहीं है कि आप उसपर स्वामित्व का दावा ठोकने लगें. तीसरे अधिग्रहण अथवा कब्जे के माध्यम से अर्जित संपत्ति पर आवश्यक नहीं कि वह आपके संपूर्ण स्वामित्व वाली ही हो. उनके स्वामित्व को लेकर दूसरे लोगों की भी वैसी ही दावेदारी संभव है. उस अवस्था में वास्तविक स्वामी जानबूझकर या अनजाने ही अपनी दावेदारी पेश करने में चूक भी सकता है. साफ है कि सांसारिक वस्तुओं पर संपत्ति अधिकारिता ऐतिहासिक संदर्भ लिए रहते हैं. यह समस्याएं इच्छा-स्वातंत्र्यवादी विचारकों के समक्ष पहले से ही थीं. नॉजिक ने उसकी सरल और सटीक विवेचना की है.

संपत्ति अधिग्रहण को लेकर राबर्ट नॉजिक ठोस नतीजे पर नहीं पहुंच पाता. इस विषय में उसका मन संशयग्रस्त है. वह लॉक से सहमति दर्शाते हुए श्रम के सम्मिश्रण पर अपना ध्यान केंद्रित रखता है. उल्लेखनीय है कि ईसाई परंपरा में समस्त भूमि परमात्मा की मानी जाती है. राजा धरती पर परमात्मा के परम-पुत्र का प्रतिनिधि है. राजा को दैवीय-अधिकार से संपन्न मानने वाले सोलहवीं शताब्दी के अंग्रेजी लेखक राबर्ट फिल्मर ने लिखा था कि परमात्मा ने समस्त भूमि ईसा मसीह को सौंपी थी. मसीह ने उसको नागरिकों के बीच विभाजित कर दिया. फिल्मर के कथन कि परमात्मा ने संपूर्ण धरा ईश्वर के प्रतिनिधि यानी राजा को सौंपी गई थी, का विरोध करते हुए लॉक ने ‘सैकिंड टिट्रीज आन गवर्नमेंट’ में लिखा कि ईश्वर के सामने राजा और प्रजा के प्रश्न उठाने का कोई औचित्य नहीं है. उसके अनुसार परमात्मा ने जमीन सीधे जनसाधारण को उसकी सामान्य देखभाल के लिए सौंपी थी. इसलिए वह स्वामित्व से परे है. प्रत्येक व्यक्ति का उसपर उतना ही अधिकार है, जितना किसी दूसरे का है. किसी व्यक्ति द्वारा शेष समाज की मर्जी के बगैर प्राकृतिक संपत्ति और संसाधनों पर किसी भी प्रकार की दावेदारी अवैध कही जाएगी. तब मनुष्य के बस में क्या है? भू-उत्पाद पर उसकी दावेदारी का आधार क्या हो? लॉक का मानना है कि मनुष्य परिश्रम के जरिये अस्वामित्व युक्त धरा पर निजी अधिकारिता का दावा कर सकता है. ‘सैकिंड ट्रिटीज आन दि सिविल गवर्नमेंट’ के पांचवे अध्याय में वह तर्क देता है—

1. यदि कोई व्यक्ति अपने स्वामित्व युक्त वस्तु को किसी ऐसी वस्तु में मिलाता है, जिसका कोई स्वामी नहीं है, तो वह वस्तु उस व्यक्ति की मान ली जाती है.
2. प्रत्येक मनुष्य को अपने श्रम पर पूरा अधिकार है.
3. इसलिए जब कोई व्यक्ति अपने श्रम को जिसका वह स्वामी है, अस्वामित्व युक्त भूमि से योग करता है तो वह उसपर स्वामित्व प्राप्त कर लेता है.11

लॉक का ‘श्रम-सम्मिश्रण’ के आधार पर संपत्ति-अधिकार के पक्ष में दिया गया यह तर्क दोषपूर्ण था. चूंकि अन्यान्य प्राणियों, वस्तुजगत की भांति मनुष्य भी प्रकृति का ही हिस्सा है. इसलिए शोधन, परिशोधन अथवा रूपांतरण के बहाने व्यक्ति द्वारा प्राकृतिक संसाधनों पर जिन तर्कों के आधार पर निजी अधिकारिता का दावेदारी की जाती है, उसी तरह, उन्हीं तर्कों के आधार पर प्राकृतिक संपदा होने के कारण मनुष्य पर भी प्रकृति या समाज की दावेदारी संभव है. उस अवस्था में मनुष्य की अविकल स्वतंत्रता की अवधारणा खटाई में पड़ सकती है. इन कमियों के बावजूद लॉक का विचार आधुनिक इच्छा-स्वातंत्र्यवादी विद्वानों को आकर्षित करता है. स्वयं नॉजिक ने भी श्रम-सम्मिश्रण के विचार को दोषपूर्ण माना था. हालांकि वह उसका सार्थक विकल्प देने में असमर्थ रहा था. नॉजिक के अनुसार ‘श्रम-सम्मिश्रण’ के सिद्धांत की कमजोरी है कि इस आधार पर हुए संपत्ति अंतरण पर स्वामित्व की सीमा के बारे में ठोस समाधान नहीं देता. उदाहरण के लिए मान लीजिए मंगलग्रह की यात्रा पर निकला यात्री उस ग्रह पर उतरने में कामयाब हो जाता है. मंगल की सतह पर उतरने के बाद वह उस स्थल की सफाई करता है. लंबे परिश्रम के बाद वह उस स्थल को साफ और समतल करने में कामयाब हो जाता है. अब यदि मंगलग्रह पर उतरने वाला वह पहला अंतरिक्ष यात्री है तो सवाल उठता है कि श्रम-सम्मिश्रण के सिद्धांत के अनुसार उसका कितनी भूमि पर अधिकार होगा. क्या पूरा मंगल ग्रह उसका मान लिया जाना चाहिए, अथवा केवल वह स्थल जितना उसने साफ किया है? नॉजिक इस प्रश्न को यहीं छोड़ देता है. उत्तर नहीं देता. उसकी ओर एक सुझाव यह भी आता है कि ‘श्रम-सम्मिश्रण’ के विचार को ही किनारे कर अधिकारिता की समस्या पर व्यक्तिमात्र की मौजूदगी तथा उसकी मूलभूत आवश्यकता को ध्यान में रख, उपयोगितावादी द्रष्टिकोण से विचार किया जाए.

आगे बढ़ने से पहले उचित होगा कि उस समस्या पर विचार कर लिया जाए जिसका हमने ऊपर उल्लेख किया है. यानी अस्वामित्वयुक्त यानी नैसर्गिक संपदा पर निजी अधिकारिता को किस प्रकार परिभाषित किया जाए? उसके वर्गीकरण का आधार क्या हो? ‘श्रम-सम्मिश्रण’ के आधार पर व्यक्ति की संपत्ति कितनी और किस सीमा तक उचित है. कुछ विद्वान इसे सीमाहीन मानते हैं. उनके अनुसार यह मनुष्य पर है कि अपनी योग्यता और सामर्थ्य के बल पर वह अस्वामित्वयुक्त वस्तुओं के जितने बड़े हिस्से पर दावा ठोंक सकता है, वह उसका अधिकार है—जो उसको मिलना ही चाहिए. लेकिन उनके आगे भी व्यावहारिक समस्याएं कम नहीं है. ‘श्रम-सम्मिश्रण’ के आधार पर मनुष्य जिस संपत्ति पर अपनी दावेदारी प्रस्तुत करना चाहता है, संभव है उसके पहले से ही लोग उसका किसी ओर रूप में उपयोग कर चुके हों. उदाहरण के लिए एक किसान जंगल को साफ कर, उसको खेती लायक बनाता है. वह साफ की गई जमीन पर अपने स्वामित्व का दावा भी करता है. लेकिन किसान जमीन को उपयोग में लाने वाला अकेला पहला व्यक्ति नहीं है. यह पूरी तरह संभव है कि उससे पहले भी कुछ लोग उसका उपयोग कर चुके हों. गांव के आसपास खाली पड़ी जमीन का उपयोग लोग पशुओं को बांधने, उपले थापने के लिए करते हैं. बाद में उस जमीन पर कोई व्यक्ति घर बना लेता है, अथवा खेती या कुछ और करने लगता है. यदि प्रथम उपयोग ही स्वामित्व की शर्त है तो बाद में जिसने उस जमीन पर गृह-निर्माण किया है, उसका अधिकार अवैध माना जाना चाहिए. किंतु अवैध कहे जाने की बात तब तक निराधार है, जब तक कि बाकी लोगों को उससे कोई आपत्ति न हो. यदि वह समाज द्वारा मान्य चलन है तो ऐसे संपत्ति अधिकार को मान्यता देनी होगी. हालांकि यह भी संभावना है कि उस संपत्ति अधिकार से शेष लोगों को कोई शिकायत न हो, किंतु हमेशा ही उन्हें कोई शिकायत या नुकसान न होगा, यह कहना बहुत ही कठिन है. यह भी संभव है कि उस कब्जे से केवल संबंधित व्यक्ति को लाभ हो, जबकि बाकी गांव वालों को नुकसान उठाना पड़ रहा हो. क्या उस अवस्था में भी उस व्यक्ति के संपत्ति प्राधिकार को वैध माना जाएगा. इस तर्क के बाद समाधान के लिए नॉजिक पुनः लॉक की ओर देखने लगता है और लॉक ऐसे संपत्ति प्राधिकार को, जिससे दूसरों को हानि पहुंचने की संभावना हो, इस शर्त के साथ स्वीकृति देता है कि दूसरों के लिए भी श्रेष्ठ और पर्याप्त हिस्सा छोड़ दिया जाना चाहिए—

‘बहती नदी से पानी पी लेने से किसी को नुकसान पहुंच सकता है? इसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता. भले किसी ने उससे आकंठ जल पिया हो. क्योंकि नदी वैसी की वैसी वहां होगी, दोनों की प्यास बुझाने के लिए पर्याप्त. यदि बात दोनों के लिए ठीक-ठाक पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध भूमि के बारे में भी कही जा सकती है.’12 नॉजिक के अनुसार अस्वामित्वयुक्त संपत्ति पर अधिकार दर्शाने के लिए लॉक के उपर्युक्त प्रतिबंध का पालन किया जाना चाहिए. हालांकि इस तर्क में इतनी खामियां हैं कि स्वयं नॉजिक ही उससे संतुष्ट नहीं हो पाता. अपने तर्क को आगे बढ़ाता हुआ वह लिखता है, ‘किसी भी व्यक्ति का स्वामित्व उससे अधिक भला क्यों हो, जितना उसने किसी पदार्थ की मूल्यवत्ता को बढ़ाने में योगदान दिया है.’13 अंतिम निष्कर्ष पर पहुंचने से पहले वह स्थिति की पूरी व्याख्या करता है. कोई व्यक्ति किसी वस्तु का स्वामित्व हासिल करने के लिए अपना श्रम क्यों लगाता है. शायद इसलिए कि उसके पास केवल उसका श्रम है. उसी के माध्यम से वह अपनी उपयोगिता दर्शा सकता है. जब कोई व्यक्ति अस्वामित्वयुक्त वस्तु पर अपना श्रम लगाता है, जो उसका श्रम उस वस्तु पर छा जाता है. उसका प्रभाव वस्तु पर स्पष्ट झलकने लगता है. श्रम के पश्चात वस्तु ठीक पहले जैसी नहीं रहती. श्रम का यही प्रसार दूसरों के मुकाबले वस्तु पर श्रमिक की दावेदारी को पुष्ट करता है. लेकिन श्रम का स्वरूप क्या हो? क्या किसी भी प्रकार के श्रम से वस्तु पर दावेदारी कर पाना नैतिक होगा. नॉजिक इस एक उदाहरण के माध्यम से स्पष्ट करता है, ‘मान लीजिए मेरे हाथ में टमाटर के सूप से भरी एक केन है. उस केन को मैं यदि समुद्र की लहरों पर बहा दूं तो सूप के कण समुद्र में दूर तक फैल जाएंगे. क्या उसके आधार पर समुद्र के उतने हिस्से पर, जहां तक टमाटर सूप के कण फैले हैं, मैं अपने स्वामित्व का दावा कर सकता हूं. जाहिर है यह मूर्खतापूर्ण बात होगी.’ इसके बाद वह निष्कर्ष पर आता है कि वही श्रम स्वामित्व दिलाने में सहायक है, जिससे वस्तु के मूल्य में वृद्धि होती है. वह अपनी और समाज की नजरों में अधिक मूल्यवान होता हो. यह एक महत्त्वपूर्ण निष्कर्ष है. जो जीवन के उद्देश्य तथा समाज में मनुष्य की उपयोगिता के लिए मार्गदर्शक का काम करता है. कोई कार्य जो केवल व्यक्ति विशेष के लिए मूल्यवान है, बाकी लोगों के लिए व्यर्थ, बल्कि नुकसानदेह तो उसका संसार में उसका वास्तविक मूल्य शून्य है. उदाहरण के लिए उपर्युक्त उदाहरण में ऐसा हो सकता है कि टमाटर सूप को पानी पर बहाना किसी व्यक्ति के लिए खेल हो, उसे उससे खुशी मिलती हो. लेकिन यदि उससे समुद्र में किसी प्रकार का प्रदूषण फैलता है, तो उसका नुकसान पूरे समाज को होगा. जाहिर है कि व्यक्ति का श्रम-उत्पाद न केवल उसके लिए, बल्कि बाकी समाज उपयोगी होना चाहिए, तभी व्यक्ति की उसपर दावेदारी वैध मानी जाएगी. श्रम का सकारात्मक उपयोग, अपने साथ-साथ दूसरों का भी भला देखना ही स्वत्वाधिकार की पहली और आखिरी शर्त है.

3.  न्यायसंगत अंतरण

न्यायसंगत अंतरण संपत्ति पर संपूर्ण स्वामित्व की स्थिति को दर्शाता है. समाज में संपत्ति अंतरण के निकृष्ट रूप भी प्रचलित हैं. उदाहरण के लिए कुछ व्यक्ति चोरी कर, दूसरे के धन को घर ले आते हैं. कुछ ऐसे लोग भी हैं जो इसके लिए धोखादड़ी जैसे आसान किंतु हेय रास्ते का चयन करते हैं. इससे संपत्ति अंतरित होकर उनके कब्जे में चली जाती है. लेकिन उसपर न्यायिक दावेदारी संभव नहीं है. चोर यह कहकर कि उसने संपत्ति संचय के लिए चोरी का सहारा लिया है, उसपर अपनी दावेदारी नहीं कर सकता. न ही कोई धोखेबाज व्यक्ति दूसरों के साथ छल-प्रपंच के आधार पर जुटाई गई संपत्ति को अपना बना सकता है. इसी प्रकार यदि कोई संपत्ति का स्वामी है, मगर उसके अंतरण के लिए तैयार नहीं है. उसकी असहमति के बावजूद यदि उसे संपत्ति-अंतरण हेतु बाध्य किया जाता है, तो उस अवस्था में, भले ही अंतरण की प्रक्रिया विधि-सम्मत हो, स्वामी के इच्छा-विरुद्ध वस्तु के अंतरण को न्यायिक नहीं कहा जा सकता. यदि उस वस्तु से व्यापक लोकहित जुड़े हैं तथा अंतरण की प्रक्रिया विधि-सम्मत है तब भी व्यक्ति को उस अंतरण के लिए राजी करना न्याय-भावना के अनुसार अपेक्षित होगा. ऐसे राज्य में जो न्याय-मार्ग पर होने की दावेदारी करता है, अंतरण हेतु वैध प्रक्रिया का पालन करना जरूरी है. तदनुसार संपत्ति पर स्वामित्व के अंतरण के लिए आवश्यक है कि उसे स्वेच्छापूर्वक, वैध, न्याय-सम्मत प्रक्रिया के माध्यम से संपन्न किया जाए. यदि कोई व्यक्ति किसी संपत्ति या संसाधन पर अधिकार रखता है, उसका अधिकार विधिसम्मत तथा समाज द्वारा मान्य है, तभी वह उसको किसी दूसरे को अंतरित करने का अधिकार भी रखता है. श्रमिक के मामले में यदि कोई श्रमिक किसी कार्य को स्वेच्छापूर्वक करने के लिए तैयार नहीं है, तब उसकी मर्जी के बिना कार्य करने के लिए बाध्य किया जाना, इस विचारधारा के अंतर्गत अमान्य है.

एक स्थिति यह भी हो सकती है कि कोई व्यक्ति अपने स्वामित्वयुक्त वस्तु को न्यायिक प्रक्रिया के माध्यम से किसी व्यक्ति को अंतरित करना चाहता हो, किंतु दूसरा व्यक्ति उसे लेने के लिए तैयार न हो. नॉजिक जोर देकर कहता है कि संपत्ति अंतरण की वैधता हेतु दाता की सहमति अनिवार्य है. लेकिन लेने वाले की सहमति? यदि कोई व्यक्ति किसी दान या उपहार को लेना न चाहे, तब? इस स्थिति को वह पूरी तरह स्पष्ट नहीं कर पाता. लेकिन वह जोर देकर कहता है कि क्रेता को उस अवसर पर उपस्थित अवश्य होना चाहिए. मौन को सहमति का पर्याय मानते हुए वह इस निर्णय पर पहुंचता है कि संपत्ति अंतरण की प्रक्रिया के दौरान क्रेता की सहमति भी अनिवार्य है. यानी कोई व्यक्ति कहे कि उसने संपत्ति का स्वेच्छापूर्वक अंतरण किया है, मगर संबंधित व्यक्ति उसे स्वीकार करने से इन्कार कर दे, तब अंतरण की प्रक्रिया को अपूर्ण माना जाएगा. दूसरे शब्दों में अंतरण-प्रक्रिया को भली-भांति संपन्न होने के लिए क्रेता के साथ-साथ विक्रेता की सहमति भी अनिवार्य है. यह कार्य दोनों के हितों को ध्यान में रखकर शांतिपूर्वक और विधिसम्मत ढंग से किया जाना चाहिए. नॉजिक के अनुसार जो शर्तें किसी वस्तु के अर्जन पर लागू होती हैं, वही शर्तें उसकी बिक्री या अन्य किसी अंतरण पर भी लागू होती हैं. उदाहरण के लिए यदि किसी शर्त के अधीन किसी को दुनिया में कहीं से भी पेयजल लेने से प्रतिबंधित कर दिया है, तो इस नियम की पूर्वापेक्षा और शर्त के अनुसार उस व्यक्ति के लिए पेयजल की बिक्री भी स्वाभाविक रूप से प्रतिबंधित होगी. दूसरे शब्दों में यदि किसी व्यक्ति के लिए कोई वस्तु निषिद्ध मान ली गई है, तो उसके उपयोग की छूट, उस व्यक्ति को किसी भी प्रकार से नहीं दी जा सकती. कुछ स्थानों पर हम नॉजिक को अस्पष्ट और धुंधला पाते हैं. वस्तुविशेष के स्वामित्व को लेकर यह दावा प्रायः किया जाता है कि उसमें सभी अधिकार पूर्ण अंतरणीय हैं. लेकिन यह सोचा-विचारा सत्य नहीं है. ऐसे अनेक उदाहरण खोजे जा सकते हैं जिसके अनुसार व्यक्ति के पास किसी वस्तु को अपने पास रखने का अधिकार हो, किंतु उसके अंतरण का अधिकार उसके पास न हो. मसलन, किराये का मकान, जिसमें व्यक्ति रह सकता है, उसपर अपने तात्कालिक कब्जे की दावेदारी कर सकता है, अपने सामर्थ्य के अनुसार उसकी मरम्मत, सजावट आदि पर धनराशि भी खर्च कर सकता है, किंतु उसे बेचना उसके अधिकार क्षेत्र से बाहर होता है. आशय है कि यदि व्यक्ति का संपूर्ण स्वामित्व किसी वस्तु पर है, तभी उसे उस वस्तु को बेचने अथवा इच्छानुसार अंतरित करने के वाजिब अधिकार प्राप्त होंगे. एक तरह से वह वस्तु उसकी दास के समान होगी. उसके बारे में संपूर्ण निर्णय लेने का अधिकार, उसका स्वामी होने के कारण उसके पास माना जाएगा. किसी को अनाधिकार बेचना, अथवा वैध स्वामी की इच्छा के बिना, वस्तु का मूल्य चुकाए बगैर उसे अपने स्वामित्व में लेना अनैतिक एवं स्वामित्व के सिद्धांत का उल्लंघन है. दूसरे शब्दों में वस्तु का संपूर्ण स्वामित्व प्राप्त करने के लिए वस्तु के वर्तमान स्वामी की सहमति जुटाना, फिर उसका उपयुक्त मूल्य चुकाना आवश्यक है. इनमें से एक भी अभाव, अथवा आंशिक विचलन से भी संपूर्ण स्वामित्व खतरे में पड़ सकता है. न्याय की मांग है कि वस्तु का अंतरण संपूर्ण स्वामित्व से संपूर्ण स्वामित्व के लिए हो. यदि कोई सोचता है कि न्याय का मुख्य उद्देश्य वस्तु-विशेष पर संपूर्ण स्वामित्व की रक्षा करना, अथवा स्वामित्व को बढ़ावा देना, अथवा उसके लिए प्रभावी कोशिश करना है, उस अवस्था में स्वैच्छिक दासत्व समस्या हो सकती है. इसपर यदि कोई यह सोचता है कि न्याय का मूल उद्देश्य केवल स्वायत्तता को बचाए रखने की कवायद है, तब भी वह गलती पर है. उदाहरण के लिए अपने परिवार की जरूरतों को पूरा करने के लिए सोच-समझकर खुद की बोली लगवाना, खुद की नीलामी पर उतर आना—केवल स्वायत्तता की कवायद मानी जाएगी. हालांकि इस तरह से किसी व्यक्ति द्वारा अपनी स्वायत्तता के विचार को लागू करना, उसकी चरम कार्रवाही कहा जाएगा. आदर्श समाज में ऐसी स्थिति की कल्पना भी नहीं की जा सकती.

4.  न्यायिक संशोधन एवं निवारण

न्याय सौगात नहीं है. न ही समाज में हमेशा सब कुछ शुभ और शांतिमय होता है. प्रत्येक समय समाज में अनुकूल एवं विरोधी शक्तियां कार्यरत रहती हैं. वे कभी मनुष्य के कर्तव्य पालन में सहायक बनती हैं तो कभी विरोध पर उतर आती हैं. इसलिए न्याय का एक रूप संघर्ष का भी है. समाज चाहता है कि वहां न्याय के लिए कभी कोई खतरा न हो. यानी न तो व्यक्ति किसी दूसरे के अधिकारों के लिए संकट का कारण बने, न ही कोई उसके अधिकारों के लिए संकट की जमीन तैयार करे. यह आदर्श स्थिति है. व्यवहार में समाज में संघर्ष की स्थितियां बनी रहती हैं. राज, समाज किसी के लिए भी यह संभव नहीं होता कि वह चैबीस घंटे व्यक्ति के अधिकार-संरक्षण तथा कर्तव्यपालन के प्रेरणा में लगा रहे. इसलिए व्यक्ति को अपने अधिकारों और अस्तित्व पर संकट के समय, आत्मरक्षा अथव संपत्ति की सुरक्षा के लिए समयानुसार प्रतिकार करने की छूट दे दी जाती है. यह सामाजिक गतिविधियों में संशोधन एवं निवारण के दौरान न्याय की स्थिति को दर्शाती है. राबर्ट नॉजिक के अनुसार व्यक्तिमात्र को यह आजादी होती है कि वह अपने अधिकार, संपत्ति और जीवन की रक्षा के लिए आवश्यकता पड़ने पर उपयुक्त बलप्रयोग कर सके, मगर यह ध्यान रखते हुए कि संकट अथवा आसन्न आपदा की स्थिति में दूसरों को भी वही अधिकार उपलब्ध होंगे. यदि ‘क’ को ‘ख’ द्वारा किए गए दुराचरण से नुकसान उठाना पड़ा है तब, ‘क’ को उसका समयानुसार प्रतिरोध करने तथा नुकसान की स्थिति में ‘ख’ से क्षतिपूर्ति का दावा करने का पूरा अधिकार होगा. इसके बावजूद यदि ‘ख’ का दुराचरण बना रहता है, तब ‘क’ को उसे कानून द्वारा अथवा सीधे ही दुराचरण के लिए दंडित करने का अधिकार होगा. ये अधिकार सामाजिकता की नींव हैं तथा सभी सदस्यों को बराबर होते हैं. उपर्युक्त उदाहरण की ही बात करें तो यदि किसी भी क्षण ‘क’, ‘ख’ के साथ दुराचरण में लिप्त पाया जाता है तो ‘ख’ को भी अधिकार होगा कि वह ‘क’ को दंडित कर सके, और यदि उसके आचरण से उसको क्षति पहुंची है तो अपनी क्षतिपूर्ति के लिए दावा कर सके.

नॉजिक की खूबी है कि अपने विवेचन में वह न केवल मानव-व्यवहार की दुर्बलताओं पर विचार करता है, बल्कि मानवीय स्वतंत्रता के दायरे में उनका समाधान भी सुझाता है. अपने सूक्ष्म विवेचन सामर्थ्य से वह जहां अनेक गंभीर मुद्दों का समाधान देता है, वहीं कुछ मुद्दों को अनसुलझा ही छोड़ जाता है. व्यक्ति को अपनी प्राणरक्षा, संपत्ति रक्षा का अधिकार है, आवश्यकता पड़ने पर वह अपने ऊपर होने वाले किसी भी प्रकार के हमले का प्रतिकार कर सकता है. और यदि किसी के आचरण से उसको नुकसान पहुंचा है तो उस नुकसान की भरपाई की दावेदारी भी कर सकता है. मनुष्य को ये अधिकार कुछेक परंपरागत समाजों को छोड़कर, प्रायः सभी आधुनिक समाजों में प्राप्त हैं. इसके बावजूद विद्वानों के एक वर्ग को नॉजिक के अति-व्यक्तिवादी सोच से आपत्ति है. यह आपत्ति अकेले नॉजिक से नहीं, लगभग सभी इच्छा-स्वातंत्र्यवादी विचारकों से है. उन्हें लगता है कि संपत्ति अधिकार को लेकर व्यक्ति-स्वातंत्र्य का समर्थन करते हुए वे इतनी आगे निकल जाते हैं कि उसके विचारों में व्यक्तिवाद उन्मुक्त और उच्छ्रंखल दिखने लगता है. इससे भी इन्कार नहीं किया जा सकता कि प्रत्येक व्यक्ति को अपनी क्षतिपूर्ति की दावेदारी का अधिकार है. लेकिन क्षतिपूर्ति की सीमा क्या हो? इसको तय करने का अधिकार किसे होगा? क्या केवल उसको जिसे क्षति पहुंची है? यदि वह अपनी क्षति का बढ़-चढ़कर मूल्यांकन करता है तब क्या होगा? ऐसे में यदि सरकार कानून के माध्यम से हस्तक्षेप करती है तो क्या उसका प्रयास व्यक्ति-स्वातंत्र्य के दायरे में अनावश्यक माना जाएगा? ऐसे प्रश्नों पर प्रतिक्रिया बहुत विलंब से मिल पाती है. राबर्ट नॉजिक की ओर से अपराध के लिए दूसरे को दंडित करने का सुझाव पर बहुतों को आपत्ति है. उनके अनुसार व्यक्ति को अपने ही स्तर पर दंड सुनाने का कोई अधिकार नहीं है. क्योंकि नुकसान की भरपाई किस सीमा तक हो? यदि यह उस व्यक्ति पर छोड़ दी जाए जिसका नुकसान हुआ है, तो वह सही है या गलत इसका निर्णय कौन करेगा? अभियुक्त को दंडित करने का अधिकार प्रभावित मनुष्य को एकाएक नहीं दिया जाता. ऐसे मामलों में राज्य की उपस्थिति जरूरी मानने से हालांकि व्यक्ति-स्वातंत्र्य की भावना को ठेस पहुंच सकती है, लेकिन इससे स्वार्थ के वशीभूत हो, एक व्यक्ति द्वारा दूसरे को हानि पहुंचाए जाने की संभावना में भी कमी आती है. यह ऐसा मोड़ है जहां इच्छा-स्वातंत्र्यवाद की सीमा साफ नजर आने लगती है. नॉजिक बड़े परिश्रम से व्यक्तिमात्र के संपूर्ण स्वातंत्र्य का पक्ष लेता है, किंतु संपत्ति के संरक्षण तथा समस्याओं के सीधे निवारण में इच्छा-स्वातंत्र्यवाद की जो दुर्बलताएं हैं, वे थोड़ा-सा विचार करने पर सामने आ ही जाती हैं..

राबर्ट नॉजिक ने कराधान पद्धति की आलोचना की है. लोगों से कराधान जुटाकर उसी धनराशि से पुलिस को पोसना, यह लोगों की नैसर्गिक स्वाधीनता पर डाका डालना है. लेकिन शासन और सरकार चलाने के लिए तो धन चाहिए. नॉजिक इसके लिए लोगों को जागरूक करने की बात करता है. लोगों को अपने अधिकारों और कर्तव्यों का बोध होगा, साथ में यह विश्वास होगा कि उनकी स्वाधीनता अक्षुण्ण है. समाज में रहकर उनकी संपत्ति और अधिकारों को कोई खतरा नहीं है, तो वे स्वयं अनुशासित होकर काम करेंगे. लेकिन समाज में अनुशासन और शांति-व्यवस्था बनाए रखने के अतिरिक्त राज्य के और भी दायित्व होते हैं. शिक्षा, स्वास्थ्य, संस्कृति, अभिरक्षा जैसे बहुत से मामले हैं जिन्हें बढ़ावा देना राज्य का पुनीत कर्तव्य माना जाता है. उनके लिए धन की आपूर्ति कहां से होगी? नॉजिक इसके लिए दान और स्वैच्छिक सहयोग का समर्थन करता है. यहां नॉजिक और हास्पर्स के विचारों में समानता देखी जा सकती है. जॉन हास्पर्स भी मानता था कि सरकार का एकमात्र कार्य ‘उपद्रव आदि के समय लोगों के जान-माल की रक्षा करना है.’ लेकिन उपद्रवियों पर काबू पाने के सरकार के पास समुचित शक्ति और अधिकारों का होना जरूरी है, ताकि अवसर पड़ने पर वह न्यायकर्ता की भूमिका भी निभा सके. इन सब कार्यों के लिए सरकार के पास धन आना चाहिए. हास्पर्स के अनुसार उपयुक्त तो यही है कि कानून और व्यवस्था के लिए सरकार को धन की आपूर्ति नागरिकों के स्वैच्छिक सहयोग और दान की भावना से हो. यदि कराधान का सहारा लेती है तो कर-राशि का उपयोग केवल समाज में शांति और सुरक्षा के विस्तार के लिए किया जाना चाहिए. वह जोर देकर कहता है—‘समाज में कानून और व्यवस्था कायम रखने के अलावा किसी और कार्य के लिए जनता से धन जुटाने का सरकार को कोई अधिकार नहीं है.’ नॉजिक का न्यायदर्शन एक आदर्शवादी उद्गार है. एक भावुक मन का सर्वशुद्धतावादी सपना. एक ऐसा विचार जिसे मानवतावादी समय-समय पर देखते आए हैं. उसकी कुछ सीमाएं हैं. अनेक समस्याएं ऐसी हैं जिनपर नॉजिक विचार करने से बचा है. इसके बावजूद उसके विचारों में एक आदर्श, मानवतावादी समाज के गठन का सपना मौजूद है. कुल मिलाकर इच्छा-स्वातंत्र्यवाद मनुष्य के अधिकार, स्वतंत्रता और एक आदर्श समाज के सपने को बहुत ही आसान भाषा में दुनिया के सामने लाता है. नथानियल ब्रांडेन के शब्दों में, ‘इच्छा-स्वातंत्र्यवाद बहुत सरल, स्पष्ट, आसान भाषा में लिखा हुआ दर्शन है, जिसे समझने के लिए किसी विशेष तकनीकी योग्यता की आवश्यकता नहीं है. यह जानकारीपरक और आनंददायक पाठ है.’14

© ओमप्रकाश कश्यप

संदर्भानुक्रमणिका

1. To live honorably, to harm no one, to give to each his own.” Ulpianus in Digesta of Justinianus Augustus, 1.1.10.1
2. The sovereign is not bound by the laws.-Ulpianus, Digesta 1.3.31.
3. Justice is the constant and perpetual will to render to every man his due.” Digesta 1.1.10.
4. Political theories past and present have traditionally been concerned with who should be the master (usually the king, the dictator, or government bureaucracy) and who should be the slaves, -John Hospers, What Libertarianism Is.
5. No one is anyone else master, and no one is anyone else slave. Since I am the one to decide how my life is to be conducted, just as you decide about yours, I have no right (even if I had the power) to make you my slave and be your master, nor have you the right to become the master by enslaving me. Slavery is forced servitude. Ibid
6. Government should intervene only in a RETALIATORY situation. The government must never INITIATE an action to create a better world — it is not the business of government to make an advance decision about what counts as benefit. Through laws, government can prohibit various aggressive actions, but it cannot require the bringing about of supposedly beneficial ones. John Hospers, What Libertarianism Is.
7. The state of Nature has a law of Nature to govern it.- John Locke, Second Treatise on Civil Government.
8. …no one ought to harm another in his life, liberty, and or property-Ibid.
9. justice to hold just in case rights are respected. -Peter Vallentyne in Nozick’s Libertarian Theory of Justice
10. a right is something for which one can demand or enforce compliance” Nozick in Philosophical Explanations ,1981, p. 499.
11. a. If one mixes what one owns with something that is unowned, one thereby comes to own the unowned thing.
b. Each person owns her own labor.
c. If one mixes one’s labor with unowned land, one thereby comes to own the land.
12. No body could think himself injured by the drinking of another man, though he took a good drought, who had a whole river of the same water left him to quench his thirst: and the case of land and water, where there is enough of both, is perfectly the same.-John Locke: Second Treatise of Civil Government, Chapter 5.
13. Why should one’s entitlement extend to the whole object rather than just to the added value one’s labor has produced?- Nozick, Anarchy, State, and Utopia, p. 175.
14. “Libertarianism is very simply and clearly written and requires no technical knowledge on the part of the reader. Enjoyable, informative reading.”- Nathaniel Branden, as quoted by John Hospers in Libertarianism: A Political Philosophy for Tomorrow.